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एसआईआर : घर नहीं पहुंचें बीएलओ तो ऑनलाइन करें नोटिस डाउनलोड
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- मतदाता ऑनलाइन भी दे सकते हैं जवाब, 1.61 लाख मतदाताओं को जारी होंगे नोटिस
संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत बिना मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं। बीएलओ मतदाताओं को नोटिस दे रहे हैं। अगर किसी मतदाता को नोटिस नहीं मिला है तो वह ऑनलाइन अपना नोटिस डाउनलोड कर सकता है। सात विधानसभाओं में 1.61 लाख वोटरों को नोटिस जारी हो रहे हैं।
भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in से नोटिस देखे जा सकते हैं। मतदाता ऑनलाइन ही नोटिस का जवाब दे सकते हैं। वहीं सुनवाई के लिए मतदाता अपने अधिकृत प्रतिनिधि को भी सुनवाई के लिए भेज सकता है। इसके भी आदेश निर्वाचन आयोग ने दिए हैं। चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें दस्तावेजों को लेकर भ्रम की स्थिति है। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने दस्तावेजों की सूची भी जारी की है। मतदाता इनमें से किसी एक दस्तावेज के साथ सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। सुनवाई के लिए अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तैनात किए गए है। सदर तहसील के साथ नगर निगम में भी बूथवार सुनवाई हो रही है। मतदाताओं को दिए जा रहे नोटिस में ही सुनवाई की तिथि, समय और स्थान की जानकारी दी गई है।
- इन दस्तावेजों में कराना होगा उपलब्ध
1. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
2. एक जुलाई 1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/ अभिलेख।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।
4. भारतीय पासपोर्ट
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो)
10. राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
12. आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड ।।, दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक II) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
13. बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश, 01.07.2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार।
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सहारनपुर। मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत बिना मैपिंग वाले मतदाताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं। बीएलओ मतदाताओं को नोटिस दे रहे हैं। अगर किसी मतदाता को नोटिस नहीं मिला है तो वह ऑनलाइन अपना नोटिस डाउनलोड कर सकता है। सात विधानसभाओं में 1.61 लाख वोटरों को नोटिस जारी हो रहे हैं।
भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in से नोटिस देखे जा सकते हैं। मतदाता ऑनलाइन ही नोटिस का जवाब दे सकते हैं। वहीं सुनवाई के लिए मतदाता अपने अधिकृत प्रतिनिधि को भी सुनवाई के लिए भेज सकता है। इसके भी आदेश निर्वाचन आयोग ने दिए हैं। चुनाव आयोग के नोटिस को लेकर मतदाताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें दस्तावेजों को लेकर भ्रम की स्थिति है। ऐसे में निर्वाचन आयोग ने दस्तावेजों की सूची भी जारी की है। मतदाता इनमें से किसी एक दस्तावेज के साथ सुनवाई में शामिल हो सकते हैं। सुनवाई के लिए अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तैनात किए गए है। सदर तहसील के साथ नगर निगम में भी बूथवार सुनवाई हो रही है। मतदाताओं को दिए जा रहे नोटिस में ही सुनवाई की तिथि, समय और स्थान की जानकारी दी गई है।
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- इन दस्तावेजों में कराना होगा उपलब्ध
1. किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश।
2. एक जुलाई 1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों/बैंकों/डाकघर/एलआईसी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/ अभिलेख।
3. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र।
4. भारतीय पासपोर्ट
5. मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र।
6. सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाणपत्र
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र
8. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो)
10. राज्य/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर।
11. सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र।
12. आधार के लिए, आयोग के पत्र संख्या 23/2025-ईआरएस/खंड ।।, दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक II) द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे।
13. बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश, 01.07.2025 की संदर्भ तिथि के अनुसार।
