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SIR: गणना फार्म भरते समय अगर की ये गलती तो पड़ेगी भारी, जाना पड़ सकता है जेल, खबर पर डालें एक नजर

अमर उजाला नेटवर्क, सहारनपुर Published by: मोहम्मद मुस्तकीम Updated Fri, 21 Nov 2025 07:03 PM IST
सार

Saharanpur News: जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी ने बताया कि अगर एक से अधिक स्थानों से फार्म भरा तो एक साल तक की सजा का प्रावधान हैं। इसलिए एक ही जगह अपनी वोट पक्की कराएं। 

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SIR: If you make this mistake while filling the calculation form, it will cost you dearly
सांकेतिक तस्वीर।
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विस्तार
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एसआईआर (Special Intensive Revision) चल रहा है। यदि किसी ने एक से अधिक स्थान पर गणना प्रपत्र भरा तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी मनीष बंसल ने नागरिकों को सलाह दी है कि वह एक ही स्थान पर गणना प्रपत्र भरें।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने एसआईआर संबंधित कार्य एवं चुनाव प्रक्रियाओं की आसानी के लिए नई पहल करते हुए जनपद के सभी विकासखंडों में बीएलओ की सुविधा के लिए हाईस्पीड इंटरनेट वाईफाई सुविधा देने के निर्देश दिए हैं। 
 
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उन्होंने बताया कि चुनाव संबंधी कार्यों को तकनीकी रूप से मजबूत करने तथा समय की बचत के लिए सभी विकासखंडों में ऐसा किया जा रहा है। इससे कार्यों में सुगमता आएगी और समय से कार्यों को पूर्ण किया जा सकेगा। 
 

बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 की महत्वपूर्ण तिथियों के तहत गणना प्रपत्र वितरण एवं भरने की अवधि चार नवंबर से चार दिसंबर, मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन नौ दिसंबर, दावे और आपत्तियों की अवधि नौ दिसंबर से आठ जनवरी, अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन सात फरवरी को होगा। 
 

उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि अपना गणना प्रपत्र जितना जल्दी हो भरकर जमा कराएं। बीएलओ घर-घर गणना प्रपत्र वितरण कर रहे हैं। फिर उस विवरण को भरकर हस्ताक्षर कर अपनी फोटो लगाकर बीएलओ को वापस देना है। यदि मतदाता एक से अधिक स्थान से भरकर गणना प्रपत्र देता है तो यह कानूनी अपराध है। ऐसे मतदाता के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अन्तर्गत कार्रवाई की की जाएगी। इसके लिए एक साल तक जेल में रहना पड़ सकता है।

 

एसआईआर में लापरवाही पर एक बीएलओ पर प्राथमिकी, तीन का रोका वेतन
देहात विधानसभा के बूथ संख्या 37 पर तैनात बीएलओ सोनी पर लापरवाही बरतने के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। विधानसभा क्षेत्र सहारनपुर देहात में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान में लापरवाही बरतने के कारण बूथ संख्या-143 प्राथमिक विद्यालय कमरा नम्बर-6 रमजानपुरा मजरा दराकोटतला के बीएलओ प्रवेश कुमार नलकूप चालक, बूथ संख्या-149 सेंट थामस एकेडमी कमरा नम्बर 2 गणेश विहार के बीएलओ पप्पू सिंह सींच पर्यवेक्षक, बूथ संख्या-159 प्राथमिक विद्यालय कमरा नम्बर-1 सड़क दूधली के बीएलओ रोहित कुमार नलकूप चालक का लापरवाही पर वेतन रोका गया है। बूथ संख्या-210 प्राथमिक विद्यालय कक्ष संख्या-1 लखनौती खुर्द की बीएलओ छवि अग्रवाल सहायक अध्यापिका से स्पष्टीकरण मांगा गया है। बूथ संख्या-378 प्राथमिक विद्यालय कमरा नम्बर-2 माली की बीएलओ प्रीति देवी आंगनबाड़ी पर कार्रवाई की गयी है। उप जिलाधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि अभियान में लापरवाही रखने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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