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Sambhal News: चिकन बिरयानी, अरहर की दाल व नमकीन में मिली प्रतिबंधित रंग की मिलावट

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 13 Feb 2026 01:09 AM IST
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Banned colour adulteration found in chicken biryani, arhar dal and namkeen
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बहजोई। चिकन बिरयानी, अरहर की दाल व नमकीन समेत लाल मिर्च पाउडर में प्रतिबंधित रंग की मिलावट मिली। घी, पनीर व दूध के सैंपल की गुणवत्ता भी खराब मिली। इस बात का खुलासा तब हुआ, जब बीते दिनों खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से जिले भर से लिए गए खाद्य पदार्थों के 10 सैंपल प्रयोगशाला में जांच के बाद फेल मिले। विभाग की ओर से संबंधित होटल, रेस्टोरेंट व दुकानदारों को नोटिस जारी किया जा रहा है।
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सहायक आयुक्त, खाद्य मानवेंद्र सिंह के मुताबिक बीते दिनों खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से जिले भर की दुकानों व डेयरी आदि से खाद्य पदार्थों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से प्रयोगशाला में जांच के खाद्य पदार्थों के 10 सैंपल फेल मिले। एसीएफ ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की ओर से गुन्नौर के मोहल्ला फजल में अब्दुल मतीन की दुकान से बुलंदशहर की अर्जुन ब्रांड नमकीन का सैंपल लिया गया था।
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इसके अलावा संभल के मोहल्ला कोटपूर्वी में जीत भारद्वाज की दुकान से मुरादाबाद का टेस्टी ब्रांड घी, हिंदूपुरा खेड़ा में हुसैनी रोड के मसाला महफिल रेस्टोरेंट से चिकन बिरयानी, हजरतनगर गढ़ी के शाहपुर चमारान में छिददा खां की दुकान से दूध, चंदौसी के मोहल्ला गोलागंज में राहुल की दुकान से देशी घी, मन्नीखेड़ा में मोहम्मद जान, चंदौसी के नवादा में शाहबाद रोड पर चांद ट्रेडर्स की दुकान से पनीर व गुमथल में प्रेमशंकर मौर्य की दुकान से दूध का सैंपल लिया गया था।
उन्होंने बताया कि इसके अलावा संभल के चमन सराय में दबीर अहमद की दुकान से गाजियाबाद की चांदमीनार ब्रांड का लाल मिर्च पाउडर व बहजोई में कलक्ट्रेट के निकट दिव्यलोक होटल से अरहर की दाल का सैंपल लिया गया था। एसीएफ ने बताया कि प्रयोगशाला में जांच के बाद मिली रिपोर्ट में चिकन बिरयानी, अरहर की दाल, नमकीन व लाल मिर्च पाउडर के सैंपल अनसेफ मिले।
इन सभी खाद्य पदार्थों में प्रतिबंधित रंग की मिलावट मिली। इसके अलावा देशी घी व घी की अधिक समय रखा होने के कारण गुणवत्ता खराब मिली। वहीं, पनीर व दूध के सैंपल में फैट कम मिला। उन्होंने बताया कि संबंधित होटल व रेस्टोरेंट संचालकों तथा दुकानदारों को नोटिस जारी किया जा रहा है। इसके बाद एडीएम व सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया जाएगा।
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