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Sambhal News: युवक की हत्या के चार दोषियों को उम्रकैद
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चंदौसी(संभल)। गांव साकिन शोभापुर में 2012 में टाटा 407 से कुचलकर युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने मंगलवार को नामजद चार लोगों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही चारों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मुकदमे की सुनवाई जनपद न्यायाधीश के न्यायालय में हुई।
थाना बहजोई क्षेत्र के गांव साकिन शोभापुर निवासी महिपाल ने पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें बताया था कि 14 अगस्त 2012 की रात करीब 8:40 बजे वह दानवीर, किशनपाल व उसके बड़े भाई चंद्रपाल उर्फ बड्डे के साथ चंदौसी से राशन का तेल लेकर घर जा रहा था। वह और दानवीर ट्रैक्टर पर थे, जबकि किशनपाल व चंद्रपाल उर्फ बड्डे बाइक से चल रहे थे।
आरोप लगाया था कि मझावली शुगर मिल के पास पहुंचने पर पीछे से आई टाटा 407 यूपी 21एन 4901 ने बाइक में जानबूझ कर टक्कर मारी थी। टक्कर से चंद्रपाल की मौके पर मृत्यु हो गई और किशनपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना उसने ट्रैक्टर की लाइट की रोशनी में देखी थी। ये भी देखा कि गांव के ही धर्मेंद्र, सुभाष, निरंकार गाड़ी टाटा 407 से उतरकर बोले कि दोनों मर गए हैं। बाद में सभी गाड़ी मौके पर छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए।
मामले में पुलिस ने हत्या का प्रयास व हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद दो आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए। पहला आरोप पत्र 20 मार्च 2014 को धर्मेंद्र, सुभाष व निरंकार निवासी गांव साकिन शोभापुर तथा दूसरा आरोप पत्र 20 अक्टूबर 2014 को सुंदर व सोमवीर के खिलाफ न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई जनपद न्यायाधीश डॉ. विदूषी सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने साक्ष्यों के आधार पर दलीलें पेश की।
जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दौरान मुकदमे के दौरान सुभाष की मृत्यु हो गई। न्यायालय ने धर्मेंद्र, निरंकार, सुंदर व सोमवीर को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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थाना बहजोई क्षेत्र के गांव साकिन शोभापुर निवासी महिपाल ने पुलिस को तहरीर दी थी, जिसमें बताया था कि 14 अगस्त 2012 की रात करीब 8:40 बजे वह दानवीर, किशनपाल व उसके बड़े भाई चंद्रपाल उर्फ बड्डे के साथ चंदौसी से राशन का तेल लेकर घर जा रहा था। वह और दानवीर ट्रैक्टर पर थे, जबकि किशनपाल व चंद्रपाल उर्फ बड्डे बाइक से चल रहे थे।
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आरोप लगाया था कि मझावली शुगर मिल के पास पहुंचने पर पीछे से आई टाटा 407 यूपी 21एन 4901 ने बाइक में जानबूझ कर टक्कर मारी थी। टक्कर से चंद्रपाल की मौके पर मृत्यु हो गई और किशनपाल गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना उसने ट्रैक्टर की लाइट की रोशनी में देखी थी। ये भी देखा कि गांव के ही धर्मेंद्र, सुभाष, निरंकार गाड़ी टाटा 407 से उतरकर बोले कि दोनों मर गए हैं। बाद में सभी गाड़ी मौके पर छोड़कर जंगल की तरफ भाग गए।
मामले में पुलिस ने हत्या का प्रयास व हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचना के बाद दो आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किए। पहला आरोप पत्र 20 मार्च 2014 को धर्मेंद्र, सुभाष व निरंकार निवासी गांव साकिन शोभापुर तथा दूसरा आरोप पत्र 20 अक्टूबर 2014 को सुंदर व सोमवीर के खिलाफ न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई जनपद न्यायाधीश डॉ. विदूषी सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने साक्ष्यों के आधार पर दलीलें पेश की।
जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि दौरान मुकदमे के दौरान सुभाष की मृत्यु हो गई। न्यायालय ने धर्मेंद्र, निरंकार, सुंदर व सोमवीर को आजीवन कारावास और प्रत्येक को 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।