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Sambhal News: नाबालिग से दुष्कर्म और महिला से छेड़छाड़ में एक को 20 साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 26 Mar 2026 01:46 AM IST
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One sentenced to 20 years in prison for raping a minor and molesting a woman
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चंदौसी (संभल)। असमोली थाना क्षेत्र में 17 साल पहले घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म और महिला से छेड़छाड़ के मामले में एक दोषी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 85 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। एक आरोपी साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुुमार सिंह के न्यायालय में हुई। पीड़ित ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि बकरी के बच्चे की खरीदारी को लेकर गांव निवासी नसीम, रिजवान व शाकिब से कहासुनी हो गई थी, जिसके चलते तीनों उसके परिवार से रंजिश रखते थे। आरोप लगाया कि 19 अगस्त 2017 की शाम करीब चार बजे पत्नी व बच्चे घर थे, इसी दौरान तीनों आरोपी उसके घर में घुस आए और गाली-गलौज करने लगे। पत्नी ने विरोध किया तो आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी।
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आरोप लगाया कि रिजवान ने उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की और नसीम व शाकिब उसकी 14 वर्षीय बेटी को उठाकर कमरे में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। बेटी ने शिकायत करने की बात कही तो रस्सी का फंदा डालकर जान मारने का प्रयास किया। बेटी के बेहोश होने पर आरोपी मरा समझकर भाग गए थे।
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पुलिस ने नसीम, रिजवान और शाकिब के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार सिंह ने साक्ष्यों के आधार पर दलीलें पेश कीं। न्यायालय ने रिजवान को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 85 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
तीसरे आरोपी को एक सप्ताह पहले हो चुकी है सजा : मुकदमे में नामजद तीसरे आरोपी नसीम को कोर्ट एक सप्ताह पहले 19 मार्च को 20 साल की सजा सुना चुका है। जबकि शाकिब को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है।
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