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Sant Kabir Nagar News: यौन शोषण के मामले में आरोपी दोष मुक्त

Tue, 18 Aug 2026 11:41 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 18 Aug 2026 11:41 PM IST
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Accused acquitted in sexual exploitation case.
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग के साथ यौन शोषण करने के मामले में आरोपी प्रद्युम्न उर्फ प्रदुम यादव को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वादिनी ने 11 अप्रैल 2022 को धनघटा थाना में प्रार्थनापत्र दिया कि वादिनी अनुसूचित जाति की है। उसके मां की मृत्यु लगभग 18 वर्ष पूर्व हो गई थी और उसके पिता ने दूसरी शादी करके रोजी रोजगार के सिलसिले में मुंबई रहते थे। पीड़ित को आरोपी शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाया। दो अप्रैल 2022 को शादी से इन्कार कर दिया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में अभियोजन कथानक को साबित करने के लिए छह गवाह और नौ अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अदालत ने पक्षों की दलील सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी प्रदुम्न के विरुद्ध आरोप साबित नहीं पाए जाने पर थाना धनघटा अंतर्गत ग्राम के आरोपी को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया।
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