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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग के यौन शोषण का आरोपी दोषमुक्त

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 13 Mar 2026 02:27 AM IST
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Accused of sexually assaulting minor acquitted
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग लड़की को पोखरे में डुबोकर मारने-पीटने व यौन शोषण करने के आरोपी शमशाद अहमद को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।
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पीड़िता की मां ने 9 दिसंबर 2020 को दुधारा पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की शाम को 6:00 बजे खेत पर गई थी। वापस आते समय आरोपी उसका हाथ पकड़ कर एक घर में ले जाकर यौन शोषण किया और जबरन शादी करने की बात कही। लड़की के इनकार करने पर आरोपी पोखरे में ले जाकर डुबोकर मारापीटा।
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विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में शमशाद ने आरोप से इनकार किया। पीड़ित की मां और पीड़िता द्वारा न्यायालय में दिए गए बयान की अविश्वसनीयता और गवाहों की गवाही से शमशाद अहमद को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त को कर दिया।
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