फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sant Kabir Nagar News ›   FIR lodged against in-laws, including the husband, for dowry harassment.

Sant Kabir Nagar News: पति समेत ससुरालियों पर दर्ज कराई दहेज उत्पीड़न की प्राथमिकी

Mon, 13 Jul 2026 01:05 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 13 Jul 2026 01:05 AM IST
विज्ञापन
FIR lodged against in-laws, including the husband, for dowry harassment.
मेंहदावल
विज्ञापन

के युवती की बस्ती में हुई थी शादी
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। दहेज में कार की मांग पूरी न होने पर विवाहिता को मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने तथा मारपीट कर घर से निकाल देने का आरोप लगाते हुए महिला थाने में पति समेत आठ लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार मेंहदावल थाना क्षेत्र निवासी शालू की शादी छह फरवरी 2025 को बस्ती के महरीखांवा निवासी गौरव मिश्र से हुई। आरोप है कि शादी के एक सप्ताह बाद से पति और ससुराल के लोग कार की मांग को लेकर ताने देने लगे। मांग पूरी न होने पर उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने लगे।
विज्ञापन

पीड़िता ने आरोप लगाया कि ननद ने बहू भोज में मिले 35 हजार रुपये और चांदी के सिक्के भी अपने पास रख लिए। इसके अलावा शादी में मिला स्त्रीधन भी ससुराल वालों ने अपने कब्जे में ले लिया। आरोप है कि 13 फरवरी 2025 को पति, सास, ससुर व अन्य परिजन ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया और जान से मारने की धमकी दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसओ महिला थाना पूनम मौर्या ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपी पति गौरव मिश्र, ससुर सतीश चंद्र मिश्र, सास मंजू मिश्र सहित आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक प्रियंका मिश्रा को सौंपी गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed