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Sant Kabir Nagar News: हत्या के प्रयास के तीन दोषियों को आठ साल कठोर कारावास
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Tue, 24 Mar 2026 01:23 AM IST
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सिद्धार्थनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार श्रीवास्तव ने कोतवाली जोगिया क्षेत्र में हत्या के प्रयास के तीन अभियुक्तों मुरली, गंगाराम और फेरई को आठ-आठ साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 15- 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। तीनों जोगिया थानाक्षेत्र के हरैया गांव के निवासी हैं।
घटना हरैया गांव में 29 मार्च 2017 की रात 11:30 पर घटित हुई थी। थाना क्षेत्र जोगिया के हरैया निवासी श्रीचंद ने 30 मार्च 2017 को तहरीर दी थी कि 29 मार्च 2017 की रात करीब 11.30 बजे उसके पिता दासे गांव के बाहर अपने जमीन पर बने मड़हा पर सोए थे। उसी वक्त गांव के ही मुरली, गंगाराम, फेरई पुरानी रंजिश को लेकर उसके पिता को हत्या करने की नियत से धारदार हथियार से मारने लगे। पिता द्वारा शोर करने पर मौके पर टॉर्च लेकर वह अपने लड़के और अन्य लोगों के साथ पहुंचा। इस पर आरोपी गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। इसके बाद एंबुलेंस से वह पिता को जिला अस्पताल लाया, जहां दवा इलाज चला। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना की और विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने घटना का संज्ञान लेकर विचारण शुरू किया। विचारण की समाप्ति पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनकर न्यायालय ने पत्रावली का सम्यक परिशीलन करके साक्ष्यों के आधार पर तीनों अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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