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Shahjahanpur News: महिला की गैरइरादतन हत्या के दोषी को दस वर्ष कारावास की सजा

Sun, 09 Aug 2026 01:15 AM IST
Bareily Bureau बरेली ब्यूरो
Updated Sun, 09 Aug 2026 01:15 AM IST
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Man sentenced to ten years in prison for culpable homicide of a woman.
शाहजहांपुर। बुजुर्ग महिला की गैरइरादतन हत्या के दोषी को अदालत ने दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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शहबाजनगर के रहने वाले सुरेंद्र ने थाना सदर बाजार में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि 30 जुलाई 2014 की शाम उनकी मां रामवती घर पर काम कर रहीं थीं। तभी मोहल्ले का रहने वाला महेश घर के बाहर गालीगलौज करने लगा। मां रामवती ने विरोध किया तो उसने मारपीट शुरू कर दी। फावड़े से हमला कर दिया।
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लहूलुहान होने पर रामवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने गैरइरादतन हत्या में महेश के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचना के बाद आरोपपत्र अदालत भेजा। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार शर्मा ने महेश को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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