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Shahjahanpur News: मरेना के प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी से राशि वसूलने का आदेश
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पुवायां। सरकारी धन का दुरुपयोग करने के आरोप में डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने ग्रामसभा मरेना के प्रधान (अब प्रशासक) पूरनलाल और तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से 2,17,978 रुपये वसूलने का आदेश दिया है। मामले में लघु सिंचाई विभाग के बंडा में तैनात तत्कालीन अवर अभियंता देवेंद्र प्रजापति के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
डीएम ने बताया कि गांव मरेना के प्रदीप कुमार और दिनेश कुमार वर्मा ने सात अक्तूबर 2024 को सरकारी धन का गबन करने की शिकायत की थी। सीडीओ ने जिला विकास अधिकारी से जांच कराई थी। जांच में इंटरलाकिंग निर्माण में ज्यादा धनराशि खर्च करना दिखाकर दो लाख 17 हजार 978 रुपये का दुरुपयोग किए जाने की रिपोर्ट दी गई थी। डीएम ने प्रधान पूरनलाल को नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया था जो उनको आरोपमुक्त कर सके।
इसके बाद एसडीएम, डीडीओ और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशासी अभियंता की टीम बनाकर फिर से जांच कराई गई। इस जांच में भी सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप सही पाए गए। चार फरवरी 2026 को डीएम ने प्रधान के अधिकारों पर रोक लगा दी थी। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता की अंतिम जांच में भी आरोप सही पाए गए।
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डीएम ने एडीएम को प्रधान और तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से 108989-108989 रुपये भू-राजस्व की भांति एक माह के अंदर वसूलने के आदेश दिए हैं। लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को अवर अभियंता देवेंद्र प्रजापति पर गलत एमबी करने के लिए कार्रवाई का आदेश दिया है।
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डीएम ने बताया कि गांव मरेना के प्रदीप कुमार और दिनेश कुमार वर्मा ने सात अक्तूबर 2024 को सरकारी धन का गबन करने की शिकायत की थी। सीडीओ ने जिला विकास अधिकारी से जांच कराई थी। जांच में इंटरलाकिंग निर्माण में ज्यादा धनराशि खर्च करना दिखाकर दो लाख 17 हजार 978 रुपये का दुरुपयोग किए जाने की रिपोर्ट दी गई थी। डीएम ने प्रधान पूरनलाल को नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया था जो उनको आरोपमुक्त कर सके।
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इसके बाद एसडीएम, डीडीओ और ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिशासी अभियंता की टीम बनाकर फिर से जांच कराई गई। इस जांच में भी सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप सही पाए गए। चार फरवरी 2026 को डीएम ने प्रधान के अधिकारों पर रोक लगा दी थी। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता की अंतिम जांच में भी आरोप सही पाए गए।
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डीएम ने एडीएम को प्रधान और तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी से 108989-108989 रुपये भू-राजस्व की भांति एक माह के अंदर वसूलने के आदेश दिए हैं। लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को अवर अभियंता देवेंद्र प्रजापति पर गलत एमबी करने के लिए कार्रवाई का आदेश दिया है।