फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Ayush Malik Conversion Case: Bail granted to Chandni Qureshi and her father

आयुष मलिक धर्मांतरण: चांदनी कुरैशी व उसके पिता इस्लाम को जमानत, बाकी आरोपियों की अर्जी पर नहीं हुई सुनवाई

Fri, 24 Jul 2026 05:52 PM IST
Mohd Mustakim अमर उजाला नेटवर्क, शामली
अमर उजाला नेटवर्क, शामली Published by: Mohd Mustakim Updated Fri, 24 Jul 2026 05:52 PM IST
सार

Shamli News: शामली के दवा कारोबारी देवराज मलिक के बेटे आयुष मलिक ने इस्लाम धर्म अपना लिया था और चांदनी कुरैशी से निकाह कर लिया था। उसी मामले में चांदनी और उसके घरवाले जेल में हैं। बाद में आयुष ने सनानत धर्म में वापसी कर ली थी।

विज्ञापन
Ayush Malik Conversion Case: Bail granted to Chandni Qureshi and her father
चांदनी कुरैशी की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

शामली के चर्चित धर्मांतरण प्रकरण में जेल में बंद मुख्य आरोपी चांदनी कुरैशी और उसके पिता इस्लाम को जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई है। शुक्रवार को अदालत ने दोनों की रिहाई के आदेश जारी कर दिए।
विज्ञापन

 

Ayush Malik Conversion Case: Bail granted to Chandni Qureshi and her father
आयुष मलिक और चांदनी। - फोटो : अमर उजाला
6 जून को शामली निवासी दवा व्यापारी देवराज मलिक की तहरीर पर शामली कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। आरोप था कि चांदनी कुरैशी ने उनके इकलौते बेटे आयुष मलिक को प्रेमजाल में फंसाकर निकाह किया और उसका धर्मांतरण कराया। पुलिस ने चांदनी, इस्लाम समेत नौ आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर 8 जून को दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

Ayush Malik Conversion Case: Bail granted to Chandni Qureshi and her father
पूजा करते हुए आयुष मलिक। - फोटो : अमर उजाला
इसके बाद चांदनी, इस्लाम, सुमाईला, राहिल और आसू उर्फ आस मोहम्मद ने जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल की। वहीं, आरोपी तौफीक उर्फ भोला ने भी दो दिन पहले जमानत अर्जी दाखिल की थी।
 
विज्ञापन

Ayush Malik Conversion Case: Bail granted to Chandni Qureshi and her father
आयुष मलिक - फोटो : अमर उजाला
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने चांदनी कुरैशी और इस्लाम की जमानत मंजूर कर ली। जबकि आसू उर्फ आस मोहम्मद, राहिल और सुमाईला की ओर से उनके अधिवक्ता ने नोट प्रेस दाखिल कर दिया, जिसके चलते उनकी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं, तौफीक उर्फ भोला की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए अदालत ने 29 जुलाई की तिथि निर्धारित की है।

ये भी देखें...
Shamli: मुजफ्फरनगर व्यापार मंडल की नगर इकाई भंग, प्रदेश अध्यक्ष ने की कार्रवाई, सामने आई ये बड़ी वजह
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed