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Shravasti News: किशोर से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद, 60 हजार रुपये जुर्माना

संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती Updated Thu, 08 May 2025 12:53 AM IST
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20 years imprisonment and 60 thousand rupees fine for raping a juvenile
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श्रावस्ती। भिनगा नगर निवासी एक किशोर के साथ दो वर्ष पूर्व दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश /बाल न्यायालय व विशेष न्यायाधीश अनन्य रूप से पॉक्सो ने दोषी किशोर को 20 वर्ष की सश्रम कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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भिनगा कस्बा निवासी पीड़िता ने सात जून 2023 को स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें पीड़िता ने कस्बे के ही एक किशोर पर अपने 10 वर्षीय पुत्र के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। कोतवाली पुलिस ने आरोपी किशोर के विरुद्ध संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर न्यायालय पर आरोप पत्र भेजा था। मामले में बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/बाल न्यायालय /विशेष न्यायाधीश अनन्य रूप से पॉक्सो निर्दोष कुमार ने बाल अपचारी को दोषी मानते हुए 20 वर्ष की सश्रम कैद व 60 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार ले जाया गया है।
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