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Shravasti News: तमिलनाडु में किशोर की मौत के मामले में कोर्ट ने दिया रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 29 Apr 2026 12:33 AM IST
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Tamil Nadu court orders filing of report into death of teenager
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श्रावस्ती। वर्ष 2023 में किशोर की संदिग्ध हालात में हुई मौत के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत यादव ने सोनवा पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। न्यायाधीश ने पुलिस को गुणवत्तापूर्ण विवेचना कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।
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सोनवा के बेतौनी गांव निवासी हरिद्वार ने न्यायालय में वाद दायर कर बताया कि उनके 17 वर्षीय बेटे राजेंद्र की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। इसके बावजूद गिलौला क्षेत्र के खेवनाए गांव निवासी बुधराम उनके बेटे को जून 2023 में बहला-फुलसाकर तमिलनाडु प्रदेश के कोयंबटूर लेकर चले गए। वहां से 15 सितंबर 2023 की रात उन्हें फोन कर बेटे की तबीयत खराब होने की सूचना दी। हरिद्वार ने आरोप लगाया कि जब वो कोयंबटूर पहुंचे, तो उनके बेटे राजेंद्र का शव क्षत-विक्षत अवस्था में पड़ा मिला। पूछने पर बुधराम ने हार्ट अटैक की बात कही, जबकि राजेंद्र के शव से कई अंग गायब थे। इस संबंध में उन्होंने सोनवा थाने व एसपी से शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार यादव ने आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने व विवेचना करने का आदेश दिया है।
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