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Siddharthnagar News: हत्या के मामले में चार को 14 वर्ष के कठोर कारावास

Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 18 Mar 2026 01:40 AM IST
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Four get 14 years rigorous imprisonment in murder case
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बांसी। हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश बांसी की अदालत ने चार लोगों को 14 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 20 -20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने पर सभी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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मामला त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के नवडीह गांव का है। 15 जुलाई 2023 की शाम साढ़े आठ बजे के लगभग पुरानी रंजिश को लेकर ग्राम निवासी निबाऊ यादव को गांव के ही शेषराम यादव, नरदाहे, अयोध्या प्रसाद यादव उर्फ बेलाऊ व चिन्नी लाल यादव ने लाठी, डंडे व फरसे से हमला बोल दिया था। इससे निबाऊ के सिर व पूरे शरीर में कई जगह गंभीर चोटें आ गईं। स्वजन उन्हें उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए। जहां प्राथमिक उपचार के दौरान ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस संबंध में दर्ज मुकदमें चार्जशीट न्यायालय को प्रेषित किया। मंगलवार को सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश सत्य प्रकाश आर्य ने चारों दोषियों को सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता ने की है।
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