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Sitapur News: सपा कार्यालय खाली कराने पर हाईकोर्ट की रोक, सुनवाई आज
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टाउन हाल स्थित सपा कार्यालय।
- फोटो : टाउन हाल स्थित सपा कार्यालय।
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सीतापुर। समाजवादी पार्टी खाली कराए जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए 22 जनवरी की तारीख निर्धारित की है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट अहम फैसला सुना सकता है। सपा जिलाध्यक्ष की ओर से दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट में मामला पहुंचने से पालिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
शहर के टाउन हॉल स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय को नजूल भूमि पर बना होने की बात कहकर पालिका ने विगत सात जनवरी को नोटिस जारी किया था। इसमें 15 जनवरी 2005 को 100 रुपये वार्षिक लगान की दर से सपा कार्यालय के लिए जमीन आंवटन किया जाना, फिर मानक पूरे न होने पर 14 मई 2005 को आंवटन निरस्त किए जाने की बात कही गई है। पालिका प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में सपा कार्यालय को अतिक्रमण मानते हुए भूखंड संख्या 1437 पर अवैध कब्जा करार दिया गया था। सपा जिलाध्यक्ष को नोटिस देकर 15 दिन में भवन खाली करने के निर्देश दिए गए थे।
वहीं, टाउन हॉल में रहने वाले भाजपा नेता संजीव गुप्ता टिंचू समेत चार लोगों के निवास भी अतिक्रमण मानते हुए खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद कई बार सदर तहसीलदार अतुलसेन सिंह ने टाउन हॉल पहुंचकर कब्जा हटाने की चेतावनी दी। यह अवधि 22 जनवरी को पूरी होनी है। इस बीच सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव ने गत 20 जनवरी को नोटिस के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। याचिका में 2005 में पालिका व सपा जिलाध्यक्ष के बीच एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होने का हवाला दिया गया। यह भी कहा गया कि अब तक इस एग्रीमेंट को चैलेंज नहीं किया गया है।
कहा गया कि नोटिस देने के दौरान पालिका प्रशासन ने एग्रीमेंट का संज्ञान नहीं लिया। हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए बुधवार को मामले में पहली सुनवाई की। हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 जनवरी नियत की गई है। इसके साथ ही सपा कार्यालय खाली कराने पर रोक लगा दी गई है। माना जा रहा है कि सुनवाई के बाद हाईकोर्ट इस मामले में अहम निर्णय सुना सकती है।
भाजपा नेता का नोटिस विड्रा करेगी पालिका
भाजपा नेता संजीव गुप्ता टिंचू को जारी नोटिस पालिका प्रशासन विड्रा करेगी। दरअसल, इस नोटिस में पालिका प्रशासन से बड़ी चूक हुई है, लिहाजा वह बैकफुट पर नजर आ रही है। पालिका के ईओ वैभव त्रिपाठी ने भाजपा नेता की माता के नाम से नोटिस भेजा था। भाजपा नेता की माता का नोटिस जारी किए जाने से काफी पहले निधन हो चुका है।
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शहर के टाउन हॉल स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय को नजूल भूमि पर बना होने की बात कहकर पालिका ने विगत सात जनवरी को नोटिस जारी किया था। इसमें 15 जनवरी 2005 को 100 रुपये वार्षिक लगान की दर से सपा कार्यालय के लिए जमीन आंवटन किया जाना, फिर मानक पूरे न होने पर 14 मई 2005 को आंवटन निरस्त किए जाने की बात कही गई है। पालिका प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में सपा कार्यालय को अतिक्रमण मानते हुए भूखंड संख्या 1437 पर अवैध कब्जा करार दिया गया था। सपा जिलाध्यक्ष को नोटिस देकर 15 दिन में भवन खाली करने के निर्देश दिए गए थे।
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वहीं, टाउन हॉल में रहने वाले भाजपा नेता संजीव गुप्ता टिंचू समेत चार लोगों के निवास भी अतिक्रमण मानते हुए खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद कई बार सदर तहसीलदार अतुलसेन सिंह ने टाउन हॉल पहुंचकर कब्जा हटाने की चेतावनी दी। यह अवधि 22 जनवरी को पूरी होनी है। इस बीच सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव ने गत 20 जनवरी को नोटिस के विरोध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी। याचिका में 2005 में पालिका व सपा जिलाध्यक्ष के बीच एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होने का हवाला दिया गया। यह भी कहा गया कि अब तक इस एग्रीमेंट को चैलेंज नहीं किया गया है।
कहा गया कि नोटिस देने के दौरान पालिका प्रशासन ने एग्रीमेंट का संज्ञान नहीं लिया। हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए बुधवार को मामले में पहली सुनवाई की। हाईकोर्ट की ओर से इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 जनवरी नियत की गई है। इसके साथ ही सपा कार्यालय खाली कराने पर रोक लगा दी गई है। माना जा रहा है कि सुनवाई के बाद हाईकोर्ट इस मामले में अहम निर्णय सुना सकती है।
भाजपा नेता का नोटिस विड्रा करेगी पालिका
भाजपा नेता संजीव गुप्ता टिंचू को जारी नोटिस पालिका प्रशासन विड्रा करेगी। दरअसल, इस नोटिस में पालिका प्रशासन से बड़ी चूक हुई है, लिहाजा वह बैकफुट पर नजर आ रही है। पालिका के ईओ वैभव त्रिपाठी ने भाजपा नेता की माता के नाम से नोटिस भेजा था। भाजपा नेता की माता का नोटिस जारी किए जाने से काफी पहले निधन हो चुका है।
