{"_id":"6a417f565704a7803200893f","slug":"no-bail-for-accused-under-gangster-act-sitapur-news-c-13-1-lko1126-1803554-2026-06-29","type":"story","status":"publish","title_hn":"Sitapur News: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को जमानत नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Sitapur News: गैंगस्टर एक्ट के आरोपी को जमानत नहीं
Mon, 29 Jun 2026 01:38 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
Updated Mon, 29 Jun 2026 01:38 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
बाराबंकी। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी रविंद्र उर्फ रवि की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार 14 अप्रैल 2026 को जहांगीराबाद के तत्कालीन थाना प्रभारी दुर्गा प्रकाश शुक्ल ने सीतापुर के महमूदाबाद थाना क्षेत्र के जाफरपुर गांव निवासी रविंद्र उर्फ रवि एवं उसके साथियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मामला दर्ज कराया था।
पुलिस का आरोप है कि आरोपी चोरी और नकबजनी जैसी वारदातों में संलिप्त रहा है। बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाए जाने का दावा किया, लेकिन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय आर्य ने आरोपी के आपराधिक इतिहास और गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार न मानते हुए अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन
पुलिस का आरोप है कि आरोपी चोरी और नकबजनी जैसी वारदातों में संलिप्त रहा है। बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाए जाने का दावा किया, लेकिन अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय आर्य ने आरोपी के आपराधिक इतिहास और गैंगस्टर अधिनियम के प्रावधानों को देखते हुए जमानत देने के लिए पर्याप्त आधार न मानते हुए अर्जी खारिज कर दी।
विज्ञापन