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Sitapur News: घर में काटा जा रहा था पड़वा, पुलिस ने मारा छापा, एक गिरफ्तार, 60 किलो मांस बरामद

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Nov 2025 01:51 AM IST
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Padwa was being slaughtered in a house, police raided, one arrested, 60 kg of meat recovered.
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सीतापुर। शहर में पशुओं को अवैध रूप से काटने वालों के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने सोमवार को कार्रवाई की। घर पर पड़वा काटने पर छापा मारकर एक आरोपी को गिरफ्तार 60 किलो मांस बरामद किया। पुलिस ने मामले में कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है। इसके साथ ही लाइसेंसधारी दुकानों की भी जांच की है।
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कोहना चौकी प्रभारी यज्ञपाल की ओर से लिखाई गई प्राथमिकी के अनुसार वह कोतवाली में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर के आरोपी अब्दुल खालिक की तलाश कर रहे थे। सोमवार सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी का घर शहर के जोगीटोला में है। इस पर पुलिस टीम आरोपी के घर पहुंची तो उसके घर से खटपट की आवाज सुनाई दी। घर का मुख्य द्वार बंद था।
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पुलिस टीम ने झांककर देखा तो पाया कि घर के आंगन में कुछ लोग एक पड़वे को काट रहे थे। पुलिस टीम दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंची तो अन्य आरोपी जीने के रास्ते से भाग निकले, जबकि मुख्य आरोपी अब्दुल खालिक को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने सिर आदि अवशेषों को देखकर मांस पड़वे का होने की पुष्टि की। मौके से चाकू आदि औजार भी बरामद हुए। पुलिस टीम ने मांस का कुछ हिस्सा सैंपल के लिए भेजते हुए अन्य मांस को दफन करा दिया। इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी भी कराई गई। वहीं, उपकरणों को सील कर दिया गया।
तीन अन्य आरोपियों की पुलिस को तलाश
शहर कोतवाल अनूप शुक्ला ने बताया कि कई दिनों से पुराने सीतापुर में पशुओं के अवैध कटान की सूचना थी। अमर उजाला ने भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उस समय कार्रवाई करते हुए इस पर रोक लगाई थी। सोमवार को मुखबिर की सूचना पर फिर कार्रवाई की गई और आरोपियों को पशु का अवैध कटान करते पाया गया। मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। मौके से भागे तीन अन्य आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने पुराने सीतापुर में स्थित लाइसेंस की दुकानों पर भी चेकिंग की है।

सीतापुर में बीएनएस 111 का पहला मामला

पुलिस सूत्रों के अनुसार पशुओं का अवैध कटान संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर कोतवाली पुलिस ने बीएनएस 111 के तहत एफआईआर दर्ज की है। सीतापुर में बीएनएस 111 के तहत दर्ज यह पहला मामला है। बीएनएस 111 भारतीय न्याय संहिता, 2023 की एक धारा है, जो संगठित अपराध से संबंधित है। यह धारा संगठित अपराधों जैसे अपहरण, डकैती, तस्करी, और जबरन वसूली को परिभाषित करती है। इसके तहत संगठित अपराधों में शामिल व्यक्तियों के लिए कठोर दंड का प्रावधान है।
अमर उजाला ने प्रमुखता से उठाया था मुद्दा
अमर उजाला ने 9 सितंबर को सीतापुर में एक भी स्लॉटर हाउस नहीं, काटे जा रहे प्रतिबंधित पशु खबर प्रकाशित की थी। इसके बाद करीब एक सप्ताह तक इस संगठित अपराध पर खबरों का प्रकाशन हुआ था। मामला मुख्यमंत्री दरबार में भी पहुंचा था। उस समय शहर कोतवाली पुलिस ने इस पर अंकुश लगाया था। इसके बाद से पुलिस लगातार इस तरह की गतिविधियों पर नजर रख रही थी। इसी क्रम में पुलिस को यह सफलता मिली है।
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