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कफ सिरप तस्करी : शुभम और आसिफ को सता रहा सोनभद्र पुलिस का डर
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सोनभद्र। अक्तूबर में पकड़े गए कफ सिरप की तस्करी मामले में सरगना आसिफ और शुभम को भी गिरफ्तारी का डर सताने लगा है। दोनों ने सोनभद्र में दर्ज मामले में गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए हाईकोर्ट से राहत की गुहार लगाई है। वहीं, पहले से गिरफ्तार बृजमोहन ने भी हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। शुक्रवार को इन अर्जियों पर फैसला आ सकता है।
ब18 अक्तूबर की रात राॅबटर्सगंज कोतवाली क्षेत्र के इको प्वाइंट के पास पकड़े गए कफ सिरप की खेप के बाद सोनभद्र, पुलिस, एसओजी और एसआईटी ने तस्करी से जुड़े नेटवर्क को खंगालना शुरू किया था। इस मामले में जहां मौके से बृजमोहन, हेमंत सहित तीन और शुभम के पिता भोला को कोलकाता से गिरफ्तार किया जा चुका है।
गत बुधवार को राॅबर्ट्सगंज में अधिवक्ता से मिलने जाते वक्त तस्करी में लिप्त पाई गई फर्म के संचालक सत्यम कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। सत्यम की गिरफ्तारी में सोनभद्र स्थित फर्मों के जरिए कागजी आपूर्ति में शुभम और उसके करीबी रवि का नाम सामने आया है। अब सोनभद्र एसआईटी के लगातार शिकंजे के साथ आसिफ और शुभम दोनों को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है।
इससे जुड़ी एक अर्जी भी दोनों की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल की गई है जिसको लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। जेल में बंद बृजमोहन शिवहरे की जमानत अर्जी जिला न्यायालय से खारिज होने के बाद उसके लिए भी अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तिथि नियत है।
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ब18 अक्तूबर की रात राॅबटर्सगंज कोतवाली क्षेत्र के इको प्वाइंट के पास पकड़े गए कफ सिरप की खेप के बाद सोनभद्र, पुलिस, एसओजी और एसआईटी ने तस्करी से जुड़े नेटवर्क को खंगालना शुरू किया था। इस मामले में जहां मौके से बृजमोहन, हेमंत सहित तीन और शुभम के पिता भोला को कोलकाता से गिरफ्तार किया जा चुका है।
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गत बुधवार को राॅबर्ट्सगंज में अधिवक्ता से मिलने जाते वक्त तस्करी में लिप्त पाई गई फर्म के संचालक सत्यम कुमार की गिरफ्तारी हुई थी। सत्यम की गिरफ्तारी में सोनभद्र स्थित फर्मों के जरिए कागजी आपूर्ति में शुभम और उसके करीबी रवि का नाम सामने आया है। अब सोनभद्र एसआईटी के लगातार शिकंजे के साथ आसिफ और शुभम दोनों को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है।
इससे जुड़ी एक अर्जी भी दोनों की तरफ से हाईकोर्ट में दाखिल की गई है जिसको लेकर सुनवाई शुरू हो गई है। जेल में बंद बृजमोहन शिवहरे की जमानत अर्जी जिला न्यायालय से खारिज होने के बाद उसके लिए भी अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। सुनवाई के लिए 19 दिसंबर की तिथि नियत है।
