सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Former SO of Pannuganj will be booked for SC harassment.

Sonebhadra News: पन्नूगंज के पूर्व एसओ पर दर्ज होगा अनुसूचित जाति उत्पीड़न का केस

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 04 Nov 2025 11:48 PM IST
विज्ञापन
Former SO of Pannuganj will be booked for SC harassment.
विज्ञापन
सोनभद्र। अनुसूचित जाति की महिला के उत्पीड़न के मामले में पन्नूगंज थाना के पूर्व एसओ के खिलाफ अदालत ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। उन पर महिला आरक्षी के बिना एक महिला को थाने के कमरे में बैठाए रखने का आरोप है। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट आबिद शमीम की अदालत ने केस दर्ज कर सीओ से विवेचना कराने काे कहा है।
Trending Videos

पन्नूगंज थाना क्षेत्र के किरहुलिया गांव निवासी मंजू देवी ने कोर्ट में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कहा है कि चार जुलाई की रात 11 बजे वह अपने गांव के एक सरहंग व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराने पन्नूगंज थाने पर गई थी। उसका केस अगले दिन पांच जुलाई को दर्ज किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

आरोप लगाया गया है कि जब वह थाने पहुंची तो तत्कालीन थाना प्रभारी दिनेश प्रकाश पांडेय ने उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया। उसे थाने के कमरे में धकेल कर रात पर भी विधि विरुद्ध तरीके से बैठाए रखा गया। दावा किया गया कि उस दौरान वहां पर कोई महिला आरक्षी नहीं थी। दूसरे दिन वह अपने परिजन से मिलने सरकारी अस्पताल गई। इसके बाद घटना की जानकारी रजिस्टर्ड डाक से एसपी को दी और न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल कर गुहार लगाई।
--
पुलिस ने कहा: नहीं हैं पुष्टिकारक साक्ष्य, अदालत ने कहा : करें विवेचना
प्रकरण में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट आबिद शमीम की अदालत ने सुनवाई करते हुए पन्नूगंज पुलिस से आख्या तलब की। थाने से भेजी गई आख्या में अवगत कराया गया कि लगाए गए आरोपों के संबंध में कोई पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं पाया गया है। न्यायालय ने पाया कि प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रकरण गम्भीर प्रकृति का प्रतीत हो रहा है जिसकी विवेचना पुलिस से कराया जाना न्यायोचित है। प्रभारी निरीक्षक पन्नूगंज को आदेशित किया गया है कि वह प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराते हुए संबंधित क्षेत्राधिकारी से मामले की विवेचना कराना सुनिश्चित करें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed