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Sonebhadra News: प्रधान हत्याकांड के तीन दोषियों को आजीवन कारावास, 25-25 हजार भरना होगा जुर्माना

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 25 May 2026 11:24 PM IST
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Three people convicted in the Pradhan murder case will be sentenced to life imprisonment and will have to pay a fine of Rs 25,000 each.
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सोनभद्र। चोपन थाना क्षेत्र के चर्चित रमेश हत्याकांड (कन्हौरा ग्राम पंचायत के प्रधान) मामले में नौ साल बाद बड़ा फैसला आया है। सुनवाई कर रही एएसजे प्रथम संदीप गुप्ता की अदालत ने पत्रावली में उपलब्ध कराए गए साक्ष्य और अधिवक्ताओं की दलीलों के आधार पर तीन को दोषी पाया। सोमवार को सुनवाई के बाद रविंद्र, संतोष चौधरी और जितेंद्र को हत्या के लिए दोषी पाया गया और उन्हें आजीवन कारावास और 25-25 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई। जितेंद्र को आर्म्स एक्ट के तहत भी दोषी पाते हुए सजा दी गई। दोनों सजा साथ-साथ चलेगी। अर्थदंड अदा न करने पर आठ महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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अभियोजन के मुताबिक 4 जून 2017 को चोपन पुलिस को सूचना मिली कि कन्हौरा के प्रधान रमेश मौर्य की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। पिता ने दी तहरीर में बताया कि देर शाम 7.30 बजे उनका बेटा रमेश घर पर खाना खा रहा था। उसी समय दो व्यक्ति दवा लेने आए। आवाज देने पर उसकी पत्नी घर से बाहर निकलकर आई तो उन दोनों ने कहा कि लू लग गई है, दवा चाहिए। इस पर रमेश दवा देने के लिए घर से निकलकर मकान के दक्षिण स्थित दवा की दुकान की तरफ गया। जैसे ही दुकान के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। एक व्यक्ति ने पीछे से उस पर पिस्तौल से गोली मार दी। इससे रमेश वहीं पर गिर पड़ा। वारदात के बाद दोनों हमलावर वहां से भाग निकले। उपचार के लिए रमेश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां मौत हो गई। तहरीर में दावा किया गया था कि रमेश की हत्या प्रधानी के चुनाव की रंजिश एवं पुरानी दुश्मनी के चलते की गई थी। पकरी निवासी राज नारायण गिरि, उनके लड़के श्याम चरण गिरी, कन्हौरा निवासी रामधारी चौधरी और सतेंद्र चौधरी से षडयंत्र रचकर हत्या करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की तो मामले में कन्हौरा निवासी रविंद्र चौधरी, संतोष चौधरी और कोन थाना क्षेत्र के जितेंद्र यादव का नाम सामने आया। रामधारी चौधरी, सतेंद्र चौधरी और श्याम चरण गिरी को दोषमुक्त कर दिया गया। वहीं राज नारायण की मृत्यु हो चुकी है।
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गैंगस्टर को 10 वर्ष का कारावास
सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट हरिकेश कुमार की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाते हुए सरगुजा (छत्तीसगढ़) के सनावल थाना अंतर्गत कुशफर निवासी बाबूलाल को 10 वर्ष की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता धनंजय शुक्ला के मुताबिक हरिकेश पर वर्ष 2009 में हत्या से जुड़े मामले में बभनी थाने में गैंगस्टर का मामला दर्ज किया गया था। पांच हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसकी अदायगी न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
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