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Sonebhadra News: गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों ढाई-ढाई साल की सजा

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 25 Feb 2026 12:39 AM IST
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Two convicts sentenced to two and a half years each under the Gangster Act
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विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट शैलेंद्र यादव की कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के दो अलग-अलग मामले दोषियों को ढाई ढाई साल की सजा सुनाई। करमा थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी भूपेंद्र मौर्य को ढाई वर्ष की कारावास की सजा के साथ उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। करमा थाना क्षेत्र के पापी करकी माइनर निवासी भूपेंद्र के विरुद्ध वर्ष 2023 में गैंगस्टर एक्ट का मामला तत्कालीन थानेदार ने दर्ज कराया था। उसकी गतिविधियों को समाज विरुद्ध और उससे आमजन में भय व्याप्त होने का आरोप था। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने भूपेंद्र मौर्य को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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चार साल बाद दोषी को सुनाई सजा : सोनभद्र। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने ओबरा थाने में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी धर्मेंद्र कुमार वर्मा को ढाई वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद होगी। अभियोजन के मुताबिक ओबरा के चूड़ी गली निवासी धर्मेंद्र कुमार वर्मा के विरुद्ध वर्ष 2020 में तत्कालीन एसओ ने गैंगस्टर एक्ट एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि धर्मेंद्र कुमार विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त है। उसके भय से लोग शिकायत करने से कतराते हैं। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट अदालत में दायर की। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क, गवाहों के बयान और पत्रावलियों के अवलोकन के बाद अदालत ने धर्मेंद्र कुमार को दोषी पाया। संवाद
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