सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   Advance bail of Farjiwade accused Buzurg revoked

Sultanpur News: फर्जीवाड़े के आरोपी बुजुर्ग की अग्रिम जमानत खारिज

संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Sun, 11 Jan 2026 11:32 PM IST
विज्ञापन
Advance bail of Farjiwade accused Buzurg revoked
विज्ञापन
सुल्तानपुर। फर्जीवाड़ा करके जमीन का बैनामा कराने के आरोप से जुड़े मामले में आरोपी बुजुर्ग हंस बहादुर सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी का शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम संध्या चौधरी की अदालत में आदेश सामने आया। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
Trending Videos


अमेठी जिले के मुंशीगंज थाने के मनीराम पांडेय का पुरवा मजरे जलामा निवासी वादी समर बहादुर पांडेय ने चार दिसंबर 2024 को स्थानीय थाने में आरोपियों को नामजद करते हुए कोर्ट के माध्यम से प्राथमिकी दर्ज कराया था। आरोप के मुताबिक साल 1986 में उनकी दादी जगदेई की मृत्यु हो गई। उनके नाम पर संपत्ति दर्ज रही।
विज्ञापन
विज्ञापन


आरोप के मुताबिक वादी की भाभी सुनीता ने जगदेई बनकर मुसाफिरखाना कोतवाली क्षेत्र के दादरा गांव के रहने वाले आरोपी हंस बहादुर सिंह के पक्ष में जमीन का बैनामा कर दिया, और उनसे पैसे भी ले लिए। आरोपी दिनेश कुमार मिश्र और सुशील कुमार मिश्र को भी बैनामे के गवाह के रूप में आरोपी बनाया गया है। इस मामले के आरोपी हंस बहादुर सिंह ने स्वयं को 82 साल का बुजुर्ग व बीमार व्यक्ति बताते हुए कोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार करने के लिए मांग की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed