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Sultanpur News: बूथों पर पढ़कर सुनाई गई अनंतिम मतदाता सूची
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शहर के एक बूथ का जायजा लेते उपजिला निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम सदर। स्रोत- विभाग
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सुल्तानपुर। विधानसभा की अनंतिम निर्वाचक नामावली की जानकारी मतदाताओं को देने के लिए रविवार को अभियान चलाया गया। इसके तहत 1991 बूथों पर बीएलओ ने अनंतिम सूची को पढ़कर लोगों को सुनाया। वंचित लोगों को फॉर्म-छह भरकर मतदाता बनने के लिए प्रेरित किया।
युवाओं-युवतियों व वंचित सभी लोगों का विधानसभा निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने के लिए रविवार को चलाए गए अभियान के तहत बूथों पर बीएलओ सूची लेकर पहुंचे। अधिकांश बूथों पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्यों व राजनीतिक दलों के बीएलए की मौजूदगी में अनंतिम सूची की जानकारी लोगों को दी गई। निर्वाचन विभाग के निर्देश पर अभियान के मद्देनजर उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों व अन्य अधिकारियों ने बूथों का जायजा लिया।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ल ने भी शहर व ग्रामीण क्षेत्र के बूथों का निरीक्षण करके बूथों पर पहुंचे लोगों से बात की। बताया कि अनंतिम सूची से वंचित करीब 1.14 लाख मतदाताओं के बारे में बूथवार बताया गया।
कहा कि किसी कारण से सर्वे के दौरान फॉर्म भरने से वंचित लोग फॉर्म छह भर सकते हैं। इसमें लोगों को जन्मतिथि, निवास प्रमाण पत्र के साथ अपने माता-पिता या फिर अन्य परिवारीजन का विवरण भरना होगा। वर्ष 2003 की सूची में शामिल परिजनों के इपिक नंबर भी देना होगा। बीएलओ ने लोगों को फॉर्म भरने की जानकारी दी।
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युवाओं-युवतियों व वंचित सभी लोगों का विधानसभा निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने के लिए रविवार को चलाए गए अभियान के तहत बूथों पर बीएलओ सूची लेकर पहुंचे। अधिकांश बूथों पर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्यों व राजनीतिक दलों के बीएलए की मौजूदगी में अनंतिम सूची की जानकारी लोगों को दी गई। निर्वाचन विभाग के निर्देश पर अभियान के मद्देनजर उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों व अन्य अधिकारियों ने बूथों का जायजा लिया।
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अपर जिलाधिकारी प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ल ने भी शहर व ग्रामीण क्षेत्र के बूथों का निरीक्षण करके बूथों पर पहुंचे लोगों से बात की। बताया कि अनंतिम सूची से वंचित करीब 1.14 लाख मतदाताओं के बारे में बूथवार बताया गया।
कहा कि किसी कारण से सर्वे के दौरान फॉर्म भरने से वंचित लोग फॉर्म छह भर सकते हैं। इसमें लोगों को जन्मतिथि, निवास प्रमाण पत्र के साथ अपने माता-पिता या फिर अन्य परिवारीजन का विवरण भरना होगा। वर्ष 2003 की सूची में शामिल परिजनों के इपिक नंबर भी देना होगा। बीएलओ ने लोगों को फॉर्म भरने की जानकारी दी।