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Sultanpur News: कोडीनयुक्त सिरप भंडारण के आरोपी फर्म संचालक की जमानत खारिज

संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Thu, 01 Jan 2026 11:41 PM IST
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Bail of firm operator accused of storing codeine-containing syrup revoked
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सुल्तानपुर। कोडीनयुक्त सिरप की अवैध खरीद व भंडारण व अन्य आरोपों से जुड़े मामले में फर्म संचालक विनोद कुमार अग्रहरि की तरफ से पेश की गई जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को एडीजे चतुर्थ जलाल मोहम्मद अकबर की अदालत में सुनवाई चली। अदालत ने मामले में सुनवाई के पश्चात अपराध की गंभीरता एवं आम जनमानस में इसके दुरुपयोग को देखते हुए आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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कोतवाली नगर में गत 19 अक्तूबर को औषधि निरीक्षक राजू प्रसाद ने जीएन रोड-पार्किंसगंज स्थित मैसर्स विनोद फार्मा के प्रोपराइटर विनोद कुमार अग्रहरि के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक, अयोध्या जिले के औषधि निरीक्षक आलोक कुमार त्रिवेदी, बाराबंकी जिले की औषधि निरीक्षक राजिया बानो व सुल्तानपुर की टीम ने सीतापुर जिले से मिले साक्ष्यों के आधार विनोद कुमार की फर्म पर संयुक्त छापा मारा था।
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अवैध रूप से खरीदी गई व भंडारण की गई करीब 24, 047 बोतल कोडीनयुक्त कफ सिरप मिली थी। मामले में विनोद कुमार अग्रहरि को जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी। (संवाद)
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