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Sultanpur News: जिपं अध्यक्ष के पुत्र के खिलाफ परिवाद दर्ज
Wed, 29 Jul 2026 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Wed, 29 Jul 2026 11:41 PM IST
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सुल्तानपुर। जिला पंचायत अध्यक्ष अमेठी के पुत्र सहित सात आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य गंभीर आरोप में पेश की गई अर्जी को अदालत ने परिवाद के रूप में दर्ज किया है। बुधवार को सीजेएम नवनीत सिंह की अदालत ने इस मामले में परिवादी घनश्याम सोनी का बयान दर्ज करने के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की है।
अमेठी जिले के स्थानीय कोतवाली के रायपुर फुलवारी के रहने वाले अभियोगी घनश्याम सोनी ने जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि के पुत्र विशाल अग्रहरि व उनके छह साथियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने व निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी है। अभियोगी घनश्याम सोनी के आरोप के मुताबिक उन्होंने विशाल अग्रहरि की मां पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी व अन्य के खिलाफ फर्जीवाड़े के आरोप में परिवाद दर्ज कराया है। 30 मार्च को चंद्रमा देवी की जमानत पर सुनवाई होनी थी, जिसमें वह अदालत में पैरवी के लिए आए थे।
वह कोर्ट से निकले और वह अपने भतीजे सौरभ सोनी के साथ जिला पंचायत कार्यालय गेट के सामने पहुंचे। तभी आरोपी विशाल अग्रहरि व उनके छह साथियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से असलहा लेकर दौड़ा लिया। आरोपों के संबंध में कोर्ट ने सीओ नगर से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तलब की थी। पुलिस की रिपोर्ट पेश होने के बाद अभियोगी घनश्याम सोनी के अधिवक्ता ने बहस की। अदालत ने परिवादी का बयान दर्ज कराने के लिए तारीख तय की है।
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अमेठी जिले के स्थानीय कोतवाली के रायपुर फुलवारी के रहने वाले अभियोगी घनश्याम सोनी ने जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि के पुत्र विशाल अग्रहरि व उनके छह साथियों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने व निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी है। अभियोगी घनश्याम सोनी के आरोप के मुताबिक उन्होंने विशाल अग्रहरि की मां पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी व अन्य के खिलाफ फर्जीवाड़े के आरोप में परिवाद दर्ज कराया है। 30 मार्च को चंद्रमा देवी की जमानत पर सुनवाई होनी थी, जिसमें वह अदालत में पैरवी के लिए आए थे।
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वह कोर्ट से निकले और वह अपने भतीजे सौरभ सोनी के साथ जिला पंचायत कार्यालय गेट के सामने पहुंचे। तभी आरोपी विशाल अग्रहरि व उनके छह साथियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से असलहा लेकर दौड़ा लिया। आरोपों के संबंध में कोर्ट ने सीओ नगर से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट तलब की थी। पुलिस की रिपोर्ट पेश होने के बाद अभियोगी घनश्याम सोनी के अधिवक्ता ने बहस की। अदालत ने परिवादी का बयान दर्ज कराने के लिए तारीख तय की है।
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