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Sultanpur News: नहीं भरा था जन्मतिथि व माता-पिता का विवरण, मिला नोटिस

संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Wed, 21 Jan 2026 11:52 PM IST
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Date of birth and details of parents were not filled, received notice
कुड़वार में एसआईआर ​शिविर में सुनवाई करते अ​धिकारी व मौजूद लोग। संवाद
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कुड़वार। ब्लॉक सभागार में एसआईआर में अपूर्ण जानकारी भरने वाले मतदाताओं की सुनवाई बुधवार को हुई। एईआरओ और जिला गन्ना अधिकारी राजेश्वर यादव, खंड विकास अधिकारी नीलिमा गुप्ता, नायब तहसीलदार धर्मेंद्र यादव व अन्य अधिकारी मतदाताओं की शाम तक सुनवाई करते रहे।
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बीडीओ ने बताया कि काफी संख्या में मतदाता नोटिस के बिंदु का साक्ष्य नहीं लेकर आए थे। इसकी वजह से उन्हें दोबारा की तिथि दी गई है। सुनवाई में सीडीपीओ निधि सिंह, एडीओ पंचायत संतोष पाल, धनपतगंज सीडीपीओ राजेंद्र प्रसाद नोटिस का जवाब लेते हुए प्रपत्रों को दुरुस्त करते रहे। कूरेभार में बीडीओ श्रीकांत तिवारी ने बताया कि 127 नोटिस के सापेक्ष अभी तक 27 फॉर्म पूर्ण किए गए।
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सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उदयराज मौर्य ने बताया कि मतदाताओं को अंतिम निर्वाचक नामावली में नाम बनाए रखने के लिए मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया था। मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जा रहा है। इसी तरह सभी 74 केंद्रों पर शाम तक ईआरआओ की ओर से सुनवाई चलती रही।
अपर जिलाधिकारी प्रशासन व उप जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव शुक्ल ने बताया कि दिए गए नोटिस के जवाब को एईआरओ की ओर से रोज सुना जाएगा।
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केस-1
फॉर्म पूरा करय कै चिंता बा..
कुड़वार के मुड़ुवा बूथ निवासी शिमला ने बताया कि माता पिता का नाम एसआईआर में नाय भरे रहे। उनकै ईपिक नंबर नाय पाए। नोटिस मिले पर बीआरसी पहुंची बाटी। माता- पिता कै नाम 2003 की सूची में नाय तलाश पाए। फार्म पूरा करय कै चिंता बा।
केस-2
नेटवर्क की वजह से पूरी नहीं हुई औपचारिकता
कुड़वार के खरगिनपुर बूथ के नरवापार निवासी भद्रसेन पांडेय ने बताया कि नेटवर्क की वजह से प्रपत्र में औपचारिता पूरी नहीं हो पाई थी। नोटिस मिलने पर उसे पूरा कराने आए हैं। एईआरओ ने औपचारिकता को पूरा किया है।
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केस-3
जन्मतिथि को नहीं भरा था
कुड़वार के खरगिनपुर निवासी श्रीमती और बेबी नोटिस लेकर अपने बीएलओ नीलम मौर्य के साथ दोपहर को पहुंची। बताया कि जन्मतिथि नहीं भरा था। परिवार रजिस्टर की नकल व जन्मतिथि प्रमाण पत्र नहीं लेकर आए हैं। बताया गया कि उसे लेकर दूसरी तिथि पर आना पड़ेगा।
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