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Sultanpur News: अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह को राहत, आपराधिक कार्यवाही होगी रद्द
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 22 Jan 2026 11:20 PM IST
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सुल्तानपुर। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पत्र में कूटरचना से जुड़े मामले में अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह को बड़ी राहत मिली है, वहीं उनके सह-आरोपी डॉक्टर रजनीश सिंह को अदालत ने तलब किया है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पत्र में कूटरचना के मामले में अंतरराष्ट्रीय शूटर वर्तिका सिंह के विरुद्ध चल रही आपराधिक कार्यवाही को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) नवनीत सिंह की अदालत ने रद्द कर दिया है। यह आदेश हाईकोर्ट के निर्देशानुसार, वर्तिका सिंह की ओर से पेश की गई आदेश की प्रति दाखिल होने पर दिया गया। अदालत ने यह निर्देश दिया कि यदि वर्तिका सिंह के संबंध में कोई सम्मन थाने को भेजा गया हो तो उसे वापस मंगाया जाए।
इसी प्रकरण में सह-आरोपी डॉक्टर रजनीश सिंह को अदालत ने आरोप तय करने के लिए तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को निर्धारित की गई है। यह मुकदमा 23 नवंबर 2020 की एक घटना को लेकर विजय गुप्ता द्वारा वर्तिका सिंह और डॉ. रजनीश सिंह के खिलाफ दर्ज कराया गया था। जिसमें पुलिस ने दोनों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वर्तिका सिंह के खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो गई है, जबकि डॉ. रजनीश सिंह के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी। संवाद
मृतक की पत्नी को 5.20 लाख का मुआवजा
सुल्तानपुर। स्थायी लोक अदालत ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए धम्मौर थानाक्षेत्र के दिखौली निवासी पुष्पा को आर्थिक सहायता देने का आदेश दिया है। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राधेश्याम यादव, सदस्य मृदुला राय और रमेश यादव की पीठ ने यह आदेश दिया। अदालत ने जिलाधिकारी और एसडीएम सदर को निर्देश दिया है कि वादिनी पुष्पा को योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता, 10 हजार रुपये शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए और 10 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में, कुल 5 लाख 20 हजार रुपये एक माह के भीतर प्रदान किए जाएं। अदालत ने माना कि मृतक रजनीश कृषक थे और वे केवल अपने रिश्तेदार से मिलने चंडीगढ़ गए थे, ऐसे में प्रशासन द्वारा उनके दावे को निरस्त किया जाना गलत पाया गया। संवाद
हमले के आरोपी को जमानत मिली
सुल्तानपुर। कूरेभार के बरौला में पांच साल पूर्व घर में घुसकर मारपीट, बलवा और दलित उत्पीड़न समेत अन्य आरोपों में घिरे आरोपी विजय बहादुर को विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट राकेश पांडेय ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अनुसार, यह घटना 20 जून 2021 को हुई थी, जिसमें सुखराम कोरी ने दिलीप पांडेय, गंगा पांडेय, जमुना पांडेय समेत अन्य के खिलाफ दलित उत्पीड़न समेत अन्य आरोपों में मामला दर्ज कराया था। विशेष अदालत द्वारा जमानत मंजूर किए जाने से आरोपी विजय बहादुर को राहत मिली है। संवाद
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इसी प्रकरण में सह-आरोपी डॉक्टर रजनीश सिंह को अदालत ने आरोप तय करने के लिए तलब किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 19 फरवरी को निर्धारित की गई है। यह मुकदमा 23 नवंबर 2020 की एक घटना को लेकर विजय गुप्ता द्वारा वर्तिका सिंह और डॉ. रजनीश सिंह के खिलाफ दर्ज कराया गया था। जिसमें पुलिस ने दोनों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वर्तिका सिंह के खिलाफ कार्यवाही समाप्त हो गई है, जबकि डॉ. रजनीश सिंह के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेगी। संवाद
मृतक की पत्नी को 5.20 लाख का मुआवजा
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हमले के आरोपी को जमानत मिली
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