सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sultanpur News ›   No anticipatory bail for the accused of kidnapping and gang rape

Sultanpur News: अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Jan 2026 11:30 PM IST
विज्ञापन
No anticipatory bail for the accused of kidnapping and gang rape
विज्ञापन
सुल्तानपुर। डिग्री कॉलेज गई युवती के अपहरण व सामूहिक दुष्कर्म आरोप से जुड़े मामले में आरोपी संतोष सिंह की तरफ से प्रस्तुत अग्रिम जमानत अर्जी पर सोमवार को एफटीसी कोर्ट में बहस चली। फास्ट ट्रैक कोर्ट जज राकेश यादव की अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
Trending Videos

कोतवाली देहात के एक गांव के रहने वाले वादी मुकदमा ने आठ जनवरी 2020 की घटना बताते हुए स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। उनके आरोप के मुताबिक वह अपनी पुत्री को प्रैक्टिकल परीक्षा दिलाने के लिए स्थानीय क्षेत्र स्थित एक विद्यालय छोड़कर चले आए थे। उनकी पुत्री शाम तक घर वापस नही लौटी। वादी ने स्थानीय थाने के एक गांव निवासी संतोष सिंह व सौरभ यादव पर बेटी के अपहरण समेत अन्य आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस की जांच के दौरान बरामद हुई पीड़िता ने दोनों नामजद आरोपियों के अलावा स्थानीय थाने के एक गांव के आरोपी संदीप सिंह व राकेश सिंह की भी अपहरण के आरोप में संलिप्तता बताई थी। आरोपी राकेश सिंह व संदीप सिंह की अग्रिम जमानत अर्जी पूर्व में खारिज हो चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Election
एप में पढ़ें

Followed