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Sultanpur News: माइकल की हत्या के केस में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट निरस्त
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Thu, 02 Apr 2026 11:28 PM IST
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सुल्तानपुर। रंजिश के चलते साजिश रचकर माइकल को पानी में डुबाेकर जान से मार डालने के आरोप से जुड़े करीब साढ़े चार साल पुराने मामले में पुलिस की फाइनल रिपोर्ट के खिलाफ दी गई प्रोटेस्ट अर्जी पर बृहस्पतिवार को सीजेएम कोर्ट का आदेश सामने आया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नवनीत सिंह ने पुलिस की जांच रिपोर्ट को लापरवाहपूर्ण मानते हुए फाइनल रिपोर्ट निरस्त कर दी है। कोर्ट ने इस मामले में लंभुआ थाना प्रभारी को अग्रिम जांच का आदेश दिया है।
कोतवाली लंभुआ के अलीपुर निवासी रेनू वर्मा ने 11 अगस्त 2021 की घटना बताते हुए कोर्ट के माध्यम से अपने गांव के रहने वाले छह नामजद व अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश व हत्या सहित अन्य आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया था। वादिनी ने अपने पुत्र माइकल उर्फ शिब्बू को रंजिश के चलते पानी में डुबाेकर मार डालने का आरोप लगाया है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या सहित अन्य आरोपों में गांव के आरोपी सौरभ विश्वकर्मा, शिवांश, अरविंद वर्मा, केशवराम वर्मा, शुभम व अच्छेलाल व अन्य के खिलाफ पांच मई 2022 को अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की थी।
पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर आरोपियों को क्लीनचिट देते हुए सीजेएम कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट पेश की थी। वादिनी ने फाइनल रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए विवेचना में कई खामियां बताकर कोर्ट में प्रोटेस्ट अर्जी पेश किया था। अदालत ने प्रोस्टेट अर्जी स्वीकार करते हुए लंभुआ कोतवाल को अग्रिम जांच का आदेश दिया है।
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कोतवाली लंभुआ के अलीपुर निवासी रेनू वर्मा ने 11 अगस्त 2021 की घटना बताते हुए कोर्ट के माध्यम से अपने गांव के रहने वाले छह नामजद व अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश व हत्या सहित अन्य आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराया था। वादिनी ने अपने पुत्र माइकल उर्फ शिब्बू को रंजिश के चलते पानी में डुबाेकर मार डालने का आरोप लगाया है। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या सहित अन्य आरोपों में गांव के आरोपी सौरभ विश्वकर्मा, शिवांश, अरविंद वर्मा, केशवराम वर्मा, शुभम व अच्छेलाल व अन्य के खिलाफ पांच मई 2022 को अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज की थी।
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पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट तैयार कर आरोपियों को क्लीनचिट देते हुए सीजेएम कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट पेश की थी। वादिनी ने फाइनल रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए विवेचना में कई खामियां बताकर कोर्ट में प्रोटेस्ट अर्जी पेश किया था। अदालत ने प्रोस्टेट अर्जी स्वीकार करते हुए लंभुआ कोतवाल को अग्रिम जांच का आदेश दिया है।