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Sultanpur News: धोखाधड़ी व दुष्कर्म के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
Updated Sat, 10 Jan 2026 11:22 PM IST
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सुल्तानपुर। युवती से दुष्कर्म व धोखाधड़ी के मामले में आरोपी राहुल यादव की अग्रिम जमानत अर्जी पर फास्ट ट्रैक कोर्ट जज राकेश यादव की अदालत का आदेश शुक्रवार को सामने आया। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी राहुल यादव की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली के एक गांव की रहने वाली पीड़िता युवती ने दो मार्च साल 2023 को स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक बल्दीराय थाने के नरसिंहपुर निवासी आरोपी राहुल यादव ने शादी का झांसा देकर पीड़िता से दुष्कर्म किया, और कई बार कहने के बाद तहसील में जाकर नोटरी शपथ पत्र के माध्यम से शादी किया। आरोप के मुताबिक शादी करने के दो-तीन दिन बाद ही आरोपी राहुल धोखे से मध्य प्रदेश चला गया।
पीड़िता ने कई बार उससे संपर्क करने प्रयास किया, लेकिन वह मिला नहीं। किसी तरीके से पता लगाकर जब पीड़िता मध्य प्रदेश में राहुल के घर गई तो उसने पीड़िता को पहचानने से इनकार कर दिया। राहुल यादव के माता-पिता व अन्य घर वालों के खिलाफ पीड़िता को मारने-पीटने व घर से भगाने का आरोप लगा है। आरोपी राहुल यादव की याचिका पर हाईकोर्ट ने चार्जशीट पेश नहीं होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद अदालत ने आरोपी राहुल यादव को हाजिर होने का आदेश दिया। आरोपी की तरफ से एफटीसी प्रथम की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की गई। फिलहाल अदालत ने आरोपी राहुल यादव की अग्रिम जमानत के लिए कोई आधार नहीं पाते हुए अर्जी खारिज कर दिया है।
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अमेठी जिले के मुसाफिरखाना कोतवाली के एक गांव की रहने वाली पीड़िता युवती ने दो मार्च साल 2023 को स्थानीय कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक बल्दीराय थाने के नरसिंहपुर निवासी आरोपी राहुल यादव ने शादी का झांसा देकर पीड़िता से दुष्कर्म किया, और कई बार कहने के बाद तहसील में जाकर नोटरी शपथ पत्र के माध्यम से शादी किया। आरोप के मुताबिक शादी करने के दो-तीन दिन बाद ही आरोपी राहुल धोखे से मध्य प्रदेश चला गया।
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पीड़िता ने कई बार उससे संपर्क करने प्रयास किया, लेकिन वह मिला नहीं। किसी तरीके से पता लगाकर जब पीड़िता मध्य प्रदेश में राहुल के घर गई तो उसने पीड़िता को पहचानने से इनकार कर दिया। राहुल यादव के माता-पिता व अन्य घर वालों के खिलाफ पीड़िता को मारने-पीटने व घर से भगाने का आरोप लगा है। आरोपी राहुल यादव की याचिका पर हाईकोर्ट ने चार्जशीट पेश नहीं होने तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद अदालत ने आरोपी राहुल यादव को हाजिर होने का आदेश दिया। आरोपी की तरफ से एफटीसी प्रथम की अदालत में अग्रिम जमानत अर्जी पेश की गई। फिलहाल अदालत ने आरोपी राहुल यादव की अग्रिम जमानत के लिए कोई आधार नहीं पाते हुए अर्जी खारिज कर दिया है।
