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Sultanpur News: गैरइरादतन हत्या के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास

Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 31 Jan 2026 11:31 PM IST
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The man convicted of manslaughter was sentenced to 10 years of rigorous imprisonment.
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सुल्तानपुर। 16 साल पुराने गैरइरादतन हत्या के मामले में जिला जज सुनील कुमार की अदालत ने शनिवार को अपना फैसला सुनाया। जिला जज ने दोषी लालजी वर्मा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही कुल 34 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।
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कोतवाली देहात के मोहम्मदपुर निवासी आरोपी लालजी वर्मा के खिलाफ नौ सितंबर साल 2009 की घटना बताते हुए स्थानीय थाने में वादी नन्हेंलाल ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वादी के आरोप के मुताबिक उनके पिता रमाशंकर पर आरोपी लालजी वर्मा ने पुरानी रंजिश में लाठी से हमला किया था, जिससे उन्हें गम्भीर चोटें आई थीं। इस मामले में चोटहिल रमाशंकर की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। लालजी वर्मा के खिलाफ गैरइरादतन हत्या सहित अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई। चार्जशीट भी कोर्ट में पेश की गई। जिला जज की कोर्ट में मामले का ट्रायल चला। अदालत ने गैर इरादतन हत्या के अपराध में आरोपी लालजी वर्मा को दोषी ठहराते सजा सुनाई और जेल भेजने का आदेश दिया। (संवाद)
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