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Sultanpur News: दो सगे भाइयों समेत तीन को 10 साल की सजा

संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Updated Fri, 30 Jan 2026 11:41 PM IST
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Three people, including two real brothers, have been sentenced to 10 years in prison.
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सुल्तानपुर। जमीन के विवाद में जानलेवा हमले के मामले में जिला जज सुनील कुमार ने शुक्रवार को दो सगे भाइयों समेत तीन दोषियों को 10 वर्ष की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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मामला वर्ष 2011 का है। करौंदीकला थाने के गजइनपुर गांव से जुड़ा है। यहां के शोभनाथ मिश्र का गांव के ही रामसूरत मिश्र से जमीन के लिए कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। आरोप है कि 29 अक्तूबर 2011 को विवादित जमीन पर रामसूरत मकान बना रहे थे। निर्माण कार्य रोकने पर शोभनाथ मिश्र के पुत्र बृजेश मिश्र को गोली मार दी गई थी। शोभनाथ मिश्र ने रामसूरत मिश्र, उसके भाई माता गुलाम व पुत्र पप्पू मिश्र के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी।
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जिला जज ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद बृहस्पतिवार को दोषी रामसूरत मिश्र, उसके भाई माता गुलाम व पुत्र पप्पू मिश्र को सजा सुनाकर जेल भेजने का आदेश दिया था और सजा सुनाने के लिए शुक्रवार की तिथि तय की थी।
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