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Unnao News: महिला मित्र की हत्या करने वाले को आजीवन कारावास की सजा
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उन्नाव। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की न्यायाधीश कविता मिश्रा ने महिला मित्र पर कुल्हाड़ी से वार कर हत्या करने के मामले में दोषी अनिल राठौर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बकरगंज निवासी रामसिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 10 सितंबर 2023 को सुबह 5:30 बजे वह खेत गया था। इसी दौरान मोहल्ले का अनिल राठौर उसके घर में घुस गया और पत्नी रिंकी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। शोर सुनकर पहुंचे बेटे तरुण ने विरोध किया तो उसपर भी हमला कर घायल कर दिया था। पुलिस ने हत्यारोपी अनिल को कुल्हाड़ी सहित घर के अंदर से गिरफ्तार कर लिया था।
आरोपी अनिल ने पुलिस को बताया था कि रिंकी से उसकी नजदीकी थी। दो साल पहले वह रामसिंह को छोड़कर उसके साथ रहने लगी थी लेकिन घटना से एक महीना पहले फिर रामसिंह के साथ रहने लगी थी। इसी को लेकर अनबन चल रही थी और गुस्से में आकर उसने रिंकी की हत्या कर दी थी। मुकदमे में पुलिस ने साक्ष्य एकत्र कर आठ जनवरी 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायाधीश ने मामले में आरोपी अनिल राठाैर को दोष ठहराते हुए सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बकरगंज निवासी रामसिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 10 सितंबर 2023 को सुबह 5:30 बजे वह खेत गया था। इसी दौरान मोहल्ले का अनिल राठौर उसके घर में घुस गया और पत्नी रिंकी पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। शोर सुनकर पहुंचे बेटे तरुण ने विरोध किया तो उसपर भी हमला कर घायल कर दिया था। पुलिस ने हत्यारोपी अनिल को कुल्हाड़ी सहित घर के अंदर से गिरफ्तार कर लिया था।
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आरोपी अनिल ने पुलिस को बताया था कि रिंकी से उसकी नजदीकी थी। दो साल पहले वह रामसिंह को छोड़कर उसके साथ रहने लगी थी लेकिन घटना से एक महीना पहले फिर रामसिंह के साथ रहने लगी थी। इसी को लेकर अनबन चल रही थी और गुस्से में आकर उसने रिंकी की हत्या कर दी थी। मुकदमे में पुलिस ने साक्ष्य एकत्र कर आठ जनवरी 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायाधीश ने मामले में आरोपी अनिल राठाैर को दोष ठहराते हुए सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।