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Unnao News: पहले प्रेमी की हत्या में युवती और प्रेमी को उम्रकैद

Sat, 13 Jun 2026 01:41 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 13 Jun 2026 01:41 AM IST
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उन्नाव। पहले प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या करने वाली युवती और उसका साथ देने वाले दूसरे प्रेमी को अपर जिला जज तृतीय की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के मौलाबाकीपुर गांव निवासी अनिल सिंह ने 21 जून 2018 को, भाई रामसिंह उर्फ बकई की हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अनिल ने पुलिस को बताया था कि पेशे से हलवाई रामसिंह 20 जून 2018 को रामसिंह मोहान में खाना बनाने गया था और रात में अकेले बाइक से लौट रहा था। अगले दिन 21 जून को उसकी बाइक पेट्रोल पंप के पास और शव कुछ दूर पर मिला था। पुलिस ने जांच की तो मामला प्रेम प्रसंग का निकला। सर्विलांस सेल की मदद से रामसिंह और रोशनी की कॉल डिटेल निकाली गई। पता चला कि घटना वाले दिन रामसिंह को उत्तम सिंह ने आखिरी कॉल की थी। पुलिस ने उत्तम सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने सारा सच उगल दिया था।
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पूछताछ में उत्तम सिंह ने बताया कि प्रेमिका रोशनी ने अपने मोबाइल फोन से रामसिंह को फोन करके मिलने के लिए सुनसान जगह पर बुलाया गया। वहां दोनों ने मिलकर रामसिंह का गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को एक भवन निर्माण सामग्री की दुकान के पीछे फेंक दिया था।
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पुलिस ने उत्तम सिंह का नाम मुकदमे में साक्ष्य जुटाकर 10 अगस्त 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मुकदमा अपर जिला जज तृतीय की न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई और रोशनी और उत्तम पर राम सिंह की हत्या का दोष साबित होने पर न्यायाधीश प्रेम प्रकाश ने दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई और दस-दस हजार रुपिये अर्थ दंड भी लगाया।


दो महीने पहले दोनों ने कर ली थी शादी
उत्तम और रोशनी लंबे समय से जेल में थे। एक साल पहले जमानत मिली थी और इसके बाद अप्रैल 2026 में दोनों ने शादी कर ली थी। शुक्रवार को सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने दोनों को न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश दिया और फैसला सुनाने के बाद दोनों को जेल भेज दिया गया।
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