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Unnao News: मतपेटी लूटने में 16 साल बाद 14 लोगों को तीन-तीन साल की कैद
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उन्नाव। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में 16 साल पहले मतपेटियां लूटने के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। 14 दोषियों को तीन-तीन साल सश्रम कारावास की सजा मिली है। सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह घटना साल 2010 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान हुई थी। आसीवन थाना पुलिस ने कायमपुर निबरवारा ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय से मतपेटियां लूटे जाने का मामला दर्ज किया था। बूथ संख्या 162 और 163 से मतपेटियां लूटी गई थीं। पुलिस ने राकेश उर्फ छोटक्के सहित 16 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई थी। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उन्हें जेल भेजा गया था। हालांकि बाद में सभी को जमानत मिल गई थी।
गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को इस मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार यादव ने सभी नामजद आरोपियों का दोष साबित पाया। उन्होंने 14 दोषियों को तीन-तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दो आरोपी सर्वजीत और शिवदत्त की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है।
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यह घटना साल 2010 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान हुई थी। आसीवन थाना पुलिस ने कायमपुर निबरवारा ग्राम पंचायत के प्राथमिक विद्यालय से मतपेटियां लूटे जाने का मामला दर्ज किया था। बूथ संख्या 162 और 163 से मतपेटियां लूटी गई थीं। पुलिस ने राकेश उर्फ छोटक्के सहित 16 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। इन सभी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हुई थी। आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया था, जहां से उन्हें जेल भेजा गया था। हालांकि बाद में सभी को जमानत मिल गई थी।
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गैंगस्टर एक्ट का यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को इस मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश शैलेंद्र कुमार यादव ने सभी नामजद आरोपियों का दोष साबित पाया। उन्होंने 14 दोषियों को तीन-तीन साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। दो आरोपी सर्वजीत और शिवदत्त की मुकदमे के दौरान मौत हो चुकी है।
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