{"_id":"6a2c67d38af1f567db0d7453","slug":"unnao-news-unnao-news-c-221-1-sknp1054-152153-2026-06-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Unnao News: भांजी के अपहरण में मामा को तीन साल नौ माह की कैद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Unnao News: भांजी के अपहरण में मामा को तीन साल नौ माह की कैद
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उन्नाव। न्यायालय ने भांजी का अपहरण करने वाले मामा को तीन साल नौ माह कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। शुक्रवार को अपर जिला जज तृतीय की न्यायालय ने सुनाया।
अचलगंज थाना क्षेत्र की उमादेवी ने नौ जुलाई 2022 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बिल्हारीगोझा निवासी विनोद पर अपनी बेटी शिवांशी के अपहरण का आरोप लगाया। उमादेवी के अनुसार, तीन जुलाई 2022 को विनोद शिवांशी को दही जलेबी खिलाने का झांसा देकर ले गया था। बाद में उसने परिवार से पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी और बच्ची को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। आरोपी को गिरफ्तार कर शिवांशी को सकुशल खोज लिया था।
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज तृतीय की न्यायालय में शुक्रवार को पूरी हुई। न्यायाधीश प्रेम प्रकाश ने विनोद का दोष साबित होने पर तीन साल नौ माह कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
एनडीपीएस एक्ट के दोषी को 13 माह की सजा
उन्नाव। न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में मेराज अली उर्फ राजू को दोषी ठहराया है। उसे 13 माह कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। हसनगंज पुलिस ने उसे 22 दिसंबर 2021 को मादक पदार्थ के साथ पकड़ा था (संवाद)।
विज्ञापन
अचलगंज थाना क्षेत्र की उमादेवी ने नौ जुलाई 2022 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बिल्हारीगोझा निवासी विनोद पर अपनी बेटी शिवांशी के अपहरण का आरोप लगाया। उमादेवी के अनुसार, तीन जुलाई 2022 को विनोद शिवांशी को दही जलेबी खिलाने का झांसा देकर ले गया था। बाद में उसने परिवार से पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी और बच्ची को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। आरोपी को गिरफ्तार कर शिवांशी को सकुशल खोज लिया था।
विज्ञापन
मुकदमे की सुनवाई अपर जिला जज तृतीय की न्यायालय में शुक्रवार को पूरी हुई। न्यायाधीश प्रेम प्रकाश ने विनोद का दोष साबित होने पर तीन साल नौ माह कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
एनडीपीएस एक्ट के दोषी को 13 माह की सजा
उन्नाव। न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में मेराज अली उर्फ राजू को दोषी ठहराया है। उसे 13 माह कारावास और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। हसनगंज पुलिस ने उसे 22 दिसंबर 2021 को मादक पदार्थ के साथ पकड़ा था (संवाद)।