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Unnao News: चार अलग-अलग मामलों में चार दोषियों को सजा

Thu, 06 Aug 2026 12:36 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 06 Aug 2026 12:36 AM IST
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unnao news
उन्नाव। चार अलग-अलग मामलों में न्यायाधीशों ने चार अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। इनमें दो आर्म्स एक्ट, एक आबकारी अधिनियम और एक लापरवाही से वाहन चलाने से मौत का मामला शामिल है।
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सीजेएम न्यायाधीश भव्या तिवारी ने गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के साल 2021 के आर्म्स एक्ट मामले में आजाद नगर ठाकुरखेड़ा निवासी मनीष निषाद को जेल में बिताई अवधि के साथ एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा की न्यायाधीश हिमानी गौतम ने पुरवा कोतवाली क्षेत्र में साल 1997 के आर्म्स एक्ट मामले में सलेथू गांव निवासी अनूप कुमार पाठक को जेल में बिताई अवधि और 1,500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं मौरावां में साल 2010 के आबकारी अधिनियम के एक मामले में अमितियाखेड़ा निवासी रामचंद्र को जेल में बिताई अवधि के साथ 2,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
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एसीजेएम-द्वितीय न्यायाधीश पवन कुमार सिंह द्वतीय ने अजगैन कोतवाली क्षेत्र में साल 2001 में हुई दुर्घटना के मामले में बाराबंकी के हैदरगढ़ निवासी दोषी रामदास कोरी को एक साल के कारावास की सजा सुनाई है।
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