सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Congress leader Rahul Gandhi case now Hearing on June 26 in varanasi

Varanasi News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी मामले में अब 26 जून को सुनवाई, आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित

अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 17 Jun 2026 04:16 PM IST
विज्ञापन
सार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी मामले में अब 26 जून को सुनवाई होगी। अदालत ने निगरानी वाद से जुड़ी पत्रावली आदेश के लिए पहले ही सुरक्षित की थी। 

 

Congress leader Rahul Gandhi case now Hearing on June 26 in varanasi
राहुल गांधी, कांग्रेस नेता - फोटो : एएनआई (फाइल)
विज्ञापन

विस्तार

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के मामले में मंगलवार को सुनवाई नहीं हो सकी। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत अब 26 जून को सुनवाई करेगी। पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण सुनवाई की अगली तिथि तय कर दी गई। इस मामले में पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आदेश के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली थी।



मामला राहुल गांधी के बयान से जुड़ा है। सारनाथ थाना क्षेत्र के तिलमापुर निवासी नागेश्वर मिश्र ने आरोप लगाया था कि अमेरिका दौरे के दौरान कांग्रेस नेता ने सिख समाज को लेकर बयान दिया था। इससे देश में वैमनस्यता और गृहयुद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। इसी आधार पर उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट (द्वितीय) की अदालत में परिवाद दायर किया था। बाद में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एमपी-एमएलए) की अदालत ने सुनवाई के उपरांत परिवाद खारिज कर दिया था। 
विज्ञापन
विज्ञापन


इसके बाद वादी ने सत्र न्यायालय में निगरानी याचिका दायर की थी जिसे स्वीकार करते हुए सत्र न्यायालय ने मामले की पुनः सुनवाई के निर्देश दिए थे। पुनः सुनवाई के बाद भी अवर न्यायालय ने वादी की अर्जी खारिज कर दी। इसके खिलाफ वादी ने दोबारा निगरानी याचिका दाखिल की है जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा था।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed