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Varanasi News: एनडीपीएस मामले में भगोड़े शुभम के दुबई भागने की गृह मंत्रालय ने की पुष्टि
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वाराणसी। कोडीनयुक्त कफ सिरप तस्करी मामले में शुभम जायसवाल को भगोड़ा घोषित किया गया है। रोहनिया थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया। कोर्ट में विवेचक दिनेश कुमार त्रिपाठी ने बताया है कि गृह मंत्रालय ने शुभम जायसवाल के दुबई भागने की भी पुष्टि की है।
अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट (14वां) की कोर्ट ने प्रह्लाद घाट कायस्थ टोला निवासी शुभम जायसवाल को भगोड़ा घोषित करने का आदेश दिया है। कोर्ट में विवेचक एसआई दिनेश कुमार त्रिपाठी ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही आरोपी शुभम फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला।
कोर्ट ने 22 जनवरी 2026 को आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद 24 फरवरी 2026 को धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा जारी कर 30 मार्च 2026 को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया था। आदेश की प्रति आरोपी के घर पर चस्पा करने के साथ ही मुनादी कराई गई, लेकिन इसके बावजूद आरोपी न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ।
गृह मंत्रालय की जानकारी में सामने आया कि आरोपी 5 नवंबर 2025 को कोलकाता एयरपोर्ट से संयुक्त अरब अमीरात (दुबई) भाग गया है। सभी तथ्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी शुभम जायसवाल को उद्घोषित अपराधी घोषित करते हुए आदेश दिया कि उद्घोषणा को सार्वजनिक स्थानों, आरोपी के निवास स्थान तथा न्यायालय परिसर में चस्पा कराया जाए। अभियोजन की ओर से सरकारी अधिवक्ता सुनील सिंह और अरविंद श्रीवास्तव ने पैरवी की है।
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अपर सत्र न्यायाधीश/फास्ट ट्रैक कोर्ट (14वां) की कोर्ट ने प्रह्लाद घाट कायस्थ टोला निवासी शुभम जायसवाल को भगोड़ा घोषित करने का आदेश दिया है। कोर्ट में विवेचक एसआई दिनेश कुमार त्रिपाठी ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही आरोपी शुभम फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने संभावित ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला।
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कोर्ट ने 22 जनवरी 2026 को आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इसके बाद 24 फरवरी 2026 को धारा 84 बीएनएसएस के तहत उद्घोषणा जारी कर 30 मार्च 2026 को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया था। आदेश की प्रति आरोपी के घर पर चस्पा करने के साथ ही मुनादी कराई गई, लेकिन इसके बावजूद आरोपी न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ।
गृह मंत्रालय की जानकारी में सामने आया कि आरोपी 5 नवंबर 2025 को कोलकाता एयरपोर्ट से संयुक्त अरब अमीरात (दुबई) भाग गया है। सभी तथ्यों का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने आरोपी शुभम जायसवाल को उद्घोषित अपराधी घोषित करते हुए आदेश दिया कि उद्घोषणा को सार्वजनिक स्थानों, आरोपी के निवास स्थान तथा न्यायालय परिसर में चस्पा कराया जाए। अभियोजन की ओर से सरकारी अधिवक्ता सुनील सिंह और अरविंद श्रीवास्तव ने पैरवी की है।