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Varanasi News: एकमुश्त समाधान योजना को मंजूरी, बकायेदारों को ब्याज में मिलेगी 100 फीसदी छूट

Wed, 05 Aug 2026 04:24 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Wed, 05 Aug 2026 04:24 PM IST
सार

वाराणसी में छोटे और मध्यम करदाताओं को राहत देते हुए कार्यकारिणी ने किस्तों में भुगतान का विकल्प भी मंजूर किया है। इसके तहत एक लाख रुपये तक के बकायेदार अपनी कुल राशि का एक तिहाई भाग शुरुआती 30 दिनों में जमा कर सकेंगे। 

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One-time settlement plan approved in Varanasi
वाराणसी नगर निगम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

कार्यकारिणी ने शासन के निर्देशानुसार गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकायेदारों के लिए ''एकमुश्त समाधान योजना'' (ओटीएस) को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना के तहत मूल बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर अधिरोपित पूरे ब्याज और सरचार्ज को माफ कर दिया जाएगा। 

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यह योजना 15 अगस्त से लागू होकर 15 दिसंबर तक यानी पूरे चार महीनों के लिए प्रभावी रहेगी। नागरिकों की सुविधा के लिए आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सरल बनाया जाएगा, ताकि लोगों को जोनल कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें । 
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नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने बताया कि छोटे और मध्यम करदाताओं को राहत देते हुए कार्यकारिणी ने किस्तों में भुगतान का विकल्प भी मंजूर किया है। इसके तहत एक लाख रुपये तक के बकायेदार अपनी कुल राशि का एक तिहाई भाग शुरुआती 30 दिनों में जमा कर सकेंगे, जबकि शेष दो तिहाई धनराशि का भुगतान अगली दो मासिक किस्तों में कर सकेंगे।

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सूक्ष्म व लघु उद्योगों को बड़ी राहत, संपत्ति कर निर्धारण प्रणाली में संशोधन को भी मिली स्वीकृति
''उप्र नगर निगम (संपत्ति कर) पंचम संशोधन नियमावली'' के तहत नई कर प्रणाली पर भी सहमति बनी। अब सूक्ष्म एवं लघु औद्योगिक इकाइयों को छात्रावास और शैक्षणिक संस्थानों के समान संपत्ति कर देना होगा। वहीं औद्योगिक इकाइयां, स्टार होटल, रिसॉर्ट्स, पंजीकृत पर्यटन इकाइयां और सरकारी व सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालयों के लिए संपत्ति कर की दर नियत दर से तीन गुना तय की गई है। मध्यम एवं वृहत् उद्योगों के लिए भी इसे पहले के पांच गुना से घटाकर तीन गुना कर दिया गया है। बैठक में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्रों के लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और सड़कों पर ईंट, बालू, गिट्टी रखकर मार्ग बाधित करने वालों पर जुर्माने की प्रभावी नियमावली बनाने पर सहमति बनी, हालांकि आवासीय निर्माण कराने वाले भवन स्वामियों को इस जुर्माने के दायरे से मुक्त रखा जाएगा।

बैठक में ये रहे उपस्थित
बैठक में उपसभापति नरसिंह दास, कार्यकारिणी सदस्यों में प्रवीण राय, मदन मोहन तिवारी, अशोक मौर्या, माधुरी सिंह, सुशीला, इंद्रारानी, राजकपूर चौधरी, गोविंद प्रसाद सिंह, संजय कुमार केशरी, बलराम कन्नौजिया, संदीप रघुवंशी सहित उपस्थित रहे। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा, सीमा पांडेय, अमित कुमार, विनोद कुमार गुप्ता, सहायक नगर आयुक्त अनिल कुमार यादव, जलकल, मुख्य अभियंता सुरेश चंद्र, उद्यान अधीक्षक डॉ. वीके सिंह, संयुक्त नगर आयुक्त कृष्ण चंद्र, मुख्य वित्तीय अधिकारी मनीष शुक्ला, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी कुमार असीम रंजन।
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