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Nuh News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, 33 हजार रुपये का जुर्माना भी
जिले की विशेष पोक्सो अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामलें में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर कुल 33 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है। यह फैसला डॉ. आशु संजीव तिंजन, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पोक्सो एक्ट के तहत फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट द्वारा सुनाया गया है।
पुलिस प्रवक्ता के अनुसार यह मामला मई 2022 का है, जब पीड़िता के पिता ने थाना नगीना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया कि आरोपी फैसल उर्फ रफेदीन उर्फ लाला ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और जान से मारने की धमकी दी। शिकायत मिलने पर पुलिस पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। जांच के दौरान सबूत जुटाए गए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
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