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Forest Department has issued strict directives regarding felling of trees in Delhi
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दिल्ली: पेड़ों की कटाई से पहले लें अनुमति, वन विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश
वन एवं वन्यजीव विभाग ने पेड़ों की कटाई से जुड़े मामलों में दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। विभाग ने कहा कि किसी पेड़ को काटने, हटाने या उसका निपटान करने से पहले संबंधित प्राधिकरण यानी ट्री ऑफिसर की पूर्व अनुमति लेना जरूरी है। उप वन संरक्षक (योजना एवं निगरानी) ने अधिनियम की धारा-8 का हवाला दिया। अधिकारी के मुताबिक, किसी भी पेड़ को बिना अनुमति नहीं काटा जा सकता। हालांकि, अगर पेड़ से जान-माल या यातायात को खतरा हो, तो ऐसी स्थिति में उसे तुरंत काटा जा सकता है, लेकिन इसकी सूचना 24 घंटे के भीतर ट्री ऑफिसर को देनी होगी। विभाग ने अधिकारियों को भी 24 अप्रैल 2025 को जारी एसओपी के अनुसार ही पेड़ कटाई और प्रतिरोपण (ट्रांसप्लांटेशन) से जुड़े मामलों को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
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