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भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहत: पंचकूला प्लॉट मामले में हाईकोर्ट ने CBI आरोप खारिज किए
Video Desk Amar Ujala Dot Com Published by: Chandra Prakash Neeraj Updated Thu, 26 Feb 2026 06:51 PM IST
पंचकूला स्थित औद्योगिक प्लॉट पुनः आवंटन के दो दशक पुराने मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें क्लीनचिट दे दी। जस्टिस त्रिभुवन दहिया की एकल पीठ ने कहा कि अब तक उपलब्ध सामग्री से प्रथमदृष्टया में न तो आपराधिक साजिश का मामला बनता है और न ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराध का आधार। इसके साथ ही हुड्डा व एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) के खिलाफ आरोप तय करने व हुड्डा की इस मामले में डिस्चार्ज एप्लीकेशन रद्द करने के सीबीआई कोर्ट के आदेश को भी रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने अपने आदेश में सीबीआई की भूमिका पर भी सवाल उठाए। कहा कि सीबीआई ने केवल हुड्डा को आरोपी बनाया अन्य अधिकारियों को नहीं, यह उसकी मंशा पर सवाल उठाता है। पुनः आवंटन का आदेश अकेले हुड्डा का नहीं था। प्राधिकरण ने सर्वसम्मति से उसे अनुमोदित किया था। इस फैसले को किसी सक्षम अदालत या प्राधिकरण ने निरस्त भी नहीं किया। जब तक पुनः आवंटन को विधिक रूप से अवैध घोषित नहीं किया जाता तब तक केवल जांच एजेंसी के आकलन पर उसे अपराध नहीं माना जा सकता।
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