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नारनौल: हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को सुनाई आजीवन कठोर कारावास की सजा
आपसी विवाद के चलते अपनी ही पत्नी की हत्या करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने कड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने निजामपुर के मुसनौता गांव निवासी दोषी दशरथ को आजीवन कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
13 अक्तूबर 2024 को दिया था वारदात को अंजाम
दोषी दशरथ का उसकी पत्नी सुनीता के साथ अक्सर झगड़ा होता रहता था। विवाद के चलते दशरथ ने निवार के पट्टे से गला घोंटकर सुनीता की हत्या कर दी थी और शव को कमरे में रख दिया था। मृतका के भाई बानसूर, राजस्थान के सतीश कुमार की शिकायत के आधार पर थाना निजामपुर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी दशरथ को गिरफ्तार कर लिया था और रिमांड के दौरान पूछताछ में हत्या में प्रयुक्त निवार का पट्टा भी बरामद किया था। जांच इकाई ने तकनीकी आधार पर मामले के सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर न्यायालय के समक्ष चार्जशीट पेश की। अदालत में सुनवाई के दौरान सहायक जिला न्यायवादी ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावशाली पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप पुलिस द्वारा जुटाए गए पुख्ता सबूतों और ठोस दलीलों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सख्त सजा सुनाई।
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