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Hamirpur: पूर्व विधायक राजेंद्र राणा बोले- नगर परिषद चुनाव में संविधान तार-तार, सीएम के दबाव में गुप्त मतदान से किनारा
Ankesh Dogra
Updated Tue, 23 Jun 2026 04:12 PM IST
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भाजपा के प्रदेश वरिष्ठ प्रवक्ता पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि नगर परिषद सुजानपुर के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव में कायदे-कानूनों को सरेआम तोड़कर संविधान को तार-तार कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के दबाव में चुनाव अधिकारी ने पार्षदों को हाथ उठाकर अध्यक्ष-उपाध्यक्ष चुनने पर मजबूर किया, जबकि कानून के अनुसार चुनाव केवल गुप्त मतदान से ही मान्य है। सुजानपुर में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजेंद्र राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्थानीय विधायक के दबाव में आकर अधिकारियों ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए चुनाव प्रक्रिया पूरी करवाई। राणा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 52(3) में स्पष्ट प्रावधान है कि नगर परिषद के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष का चुनाव पार्षदों द्वारा गुप्त मतदान अर्थात बैलेट पेपर के माध्यम से ही करवाया जाएगा। इसके बावजूद हाथ उठाकर चुनाव करवाना न केवल गैर-कानूनी है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा कहे जाने वाले गुप्त मतदान के सिद्धांत पर सीधा हमला है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी बार-बार यह स्पष्ट कर चुका है कि स्थानीय निकायों के चुनाव में गुप्त मतदान अनिवार्य है। हाथ उठाकर मतदान से पार्षदों पर दबाव बनता है और उनकी स्वतंत्रता का हनन होता है। राणा ने मांग की कि इस असंवैधानिक तरीके से करवाए गए चुनाव को तुरंत रद्द किया जाए और हिमाचल प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार गुप्त बैलेट पेपर से निष्पक्ष चुनाव पुनः करवाए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने वाले अधिकारियों एवं नेताओं के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। वहीं, भाजपा समर्थित चारों पार्षदों ने एसडीएम एवं निर्वाचन अधिकारी सुजानपुर को इस असंवैधानिक तरीके से करवाए चुनाव को तुरंत रद्द करने संबंधी मांगपत्र सौंपा।
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