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आधार कार्ड से जुड़े नियमों में हुए ये बड़े बदलाव?
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम Published by: आदर्श Updated Sat, 01 Nov 2025 05:19 PM IST
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नवंबर का महीना शुरू होते ही देश में कई अहम नियम बदल गए हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी के जीवन और जेब दोनों पर पड़ेगा। इनमें आधार कार्ड अपडेट, जीएसटी के नए स्लैब, बैंकिंग सिस्टम में नॉमिनी नियम, पेंशन प्रक्रिया, और पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख जैसी बातें शामिल हैं। आइए जानते हैं आज, 1 नवंबर 2025 से क्या-क्या बदल गया है।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार कार्ड को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब कार्डधारक अपना नाम, पता, जन्मतिथि और मोबाइल नंबर ऑनलाइन ही अपडेट कर सकेंगे। इसके लिए अब आधार केंद्र की लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट और आइरिस) अपडेट के लिए ही केंद्र जाना होगा।
यूआईडीएआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब कई सरकारी डेटाबेस- जैसे पैन, राशन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल रिकॉर्ड और मनरेगा से स्वतः वेरिफिकेशन किया जाएगा। इससे दस्तावेज अपलोड करने की झंझट खत्म हो जाएगी।
आधार सेवाओं की फीस में भी बदलाव हुआ है-
• बच्चों के आधार के बायोमेट्रिक अपडेट अब एक साल तक मुफ्त रहेंगे।
• नाम, पता या मोबाइल नंबर अपडेट करने पर 75 रुपये का शुल्क लगेगा।
• बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट, आइरिस, फोटो) के लिए 125 रुपये फीस होगी।
• ऑनलाइन दस्तावेज अपडेट 14 जून 2026 तक मुफ्त रहेगा, इसके बाद 75 रुपये देना होगा।
• आधार रीप्रिंट करवाने की फीस 40 रुपये तय की गई है।
अगर आपने अब तक अपना आधार कार्ड अपने पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो अब देर न करें। सरकार ने इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की है। 1 जनवरी 2026 से जिन लोगों का आधार-पैन लिंक नहीं होगा, उनका पैन निष्क्रिय हो सकता है। ऐसी स्थिति में म्यूचुअल फंड, डीमैट खाते और टैक्स संबंधी लेन-देन रुक सकते हैं।
सरकार ने जीएसटी (GST) ढांचे में बड़ा सुधार किया है। 1 नवंबर 2025 से नए जीएसटी स्लैब लागू हो गए हैं। अब तक 5%, 12%, 18% और 28% वाले चार स्लैब थे, जिनमें से 12% और 28% स्लैब को खत्म कर दिया गया है। इसके बदले अब नया 40% जीएसटी स्लैब लाया गया है, जो लग्जरी और सिन गुड्स (Luxury & Sin Goods) पर लागू होगा। यह बदलाव सरकार के अनुसार टैक्स सिस्टम को “सरल और तार्किक” बनाने के लिए किया गया है।
रिटायर कर्मचारियों (पेंशनर्स) के लिए भी अहम बदलाव किए गए हैं। अब हर पेंशनर को नवंबर के अंत तक “जीवित होने का प्रमाण पत्र” (Life Certificate) जमा कराना अनिवार्य है।
यह काम अब जीवन प्रमाण पोर्टल या बैंक शाखा के माध्यम से किया जा सकता है। जो पेंशनर समय पर यह प्रमाणपत्र नहीं देंगे, उनकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है।
बैंकिंग नियमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अब ग्राहक अपने खाते में 4 नॉमिनी जोड़ सकेंगे। पहले यह सीमा 1 या 2 नॉमिनी तक ही सीमित थी। नए नियम से क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया सरल और तेज होगी। किसी सदस्य की मृत्यु के बाद परिवार को खाते से राशि निकालने में अब कम दिक्कत होगी।
1 नवंबर 2025 से लागू ये नए नियम आम जनता की सुविधा, सुरक्षा और आर्थिक गतिविधियों से जुड़े हैं। जहां एक ओर आधार और बैंकिंग बदलावों से डिजिटल प्रक्रियाएं आसान होंगी, वहीं जीएसटी और पैन-आधार लिंकिंग जैसे नियम नागरिकों को वित्तीय अनुशासन के दायरे में लाएंगे।
यानी नवंबर की शुरुआत के साथ ही अब नागरिकों को न सिर्फ अपनी जेब, बल्कि अपने दस्तावेज़ और खातों की अपडेटेड स्थिति पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि नियम बदल गए हैं, और असर हर घर पर पड़ेगा।
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