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Rahul Gandhi Gets Bail: Chaibasa court granted bail to opposition leader. Defamation case. Amit Shah
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Rahul Gandhi Gets Bail: चाईबासा कोर्ट ने नेता विपक्ष को दी जमानत। Defamation Case। Amit Shah
वीडियो डेस्क, अमर उजाला डॉट कॉम Published by: अभिलाषा पाठक Updated Wed, 06 Aug 2025 02:31 PM IST
कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी आज 6 अगस्त को झारखंड के चाईबासा कोर्ट में पेश हुए. यह पेशी गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े एक मानहानि मामले में हुई है. इस मामले में कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है. इसके बाद वे कोर्ट से बाहर निकले.राहुल गांधी ने खुद कोर्ट में अंडरटेकिंग दी कि वह आगे की न्यायिक प्रक्रिया में पूरा सहयोग करेंगे. इस मामले में कोर्ट ने उन पर आरोप तय कर दिए हैं. अब शिकायतकर्ता की ओर से साक्ष्य और गवाही की प्रक्रिया शुरू होगी. शिकायतकर्ता के अधिवक्ता विनोद साहू ने जानकारी दी कि राहुल गांधी ने कोर्ट में अमित शाह के खिलाफ दिए गए अपने बयान से इनकार किया है.
साहू ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि राहुल गांधी कोर्ट का सम्मान नहीं करते, क्योंकि वह सात साल बाद और गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद ही कोर्ट पहुंचे हैं. उन्होंने राहुल गांधी के अंडरटेकिंग के साथ सजा की भी मांग की, लेकिन कोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया और केवल अंडरटेकिंग को ही स्वीकार किया.
बता दे कि यह पूरा मामला वर्ष 2018 से जुड़ा हुआ है. दरअसल 28 मार्च 2018 को कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ( वर्तमान के केंद्रीय गृह मंत्री) के खिलाफ भाषण के दौरान कुछ टिप्पणी की थी. उसी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता प्रताप कुमार द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ झारखंड के चाईबासा सीजेएम कोर्ट में जुलाई 2018 में ही मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए थे. जिसके बाद इसी मामले में सुनवाई करते हुए 24 मई को चाईबासा कोर्ट द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 26 जून को उन्हें शारीरिक रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया है. चाईबासा कोर्ट द्वारा जारी किए गए गैर जमानती वारंट को निरस्त करने को लेकर राहुल गांधी झारखंड हाईकोर्ट पहुंचे थे. जिस पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट के द्वारा उन्हें 6 अगस्त को चाईबासा कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया था.
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