मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले के एक निजी स्कूल पर नियमों की अनदेखी करने को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। स्कूल पर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश जारी किए हैं। मामला करीब चार साल पुराना है, जब एक छात्र स्वाध्यायी रूप से दसवीं की परीक्षा में शामिल होकर अनुत्तीर्ण हो गया था, स्कूल के द्वारा छात्र को दसवीं कक्षा में नियमित रूप से प्रवेश देकर परीक्षा दिलाई गई। सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद मामला सामने आया, माध्यमिक शिक्षा मंडल एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की गई जांच में अनियमितता पाई गई। अब करीब दो साल बाद माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने इस स्कूल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए चेतावनी पत्र भी जारी किया है।
बुरहानपुर जिले के विकास खंड खकनार के ग्राम डोईफोडिया स्थित एक निजी स्कूल न्यू ज्ञानदीप उ.मा.वि. डोईफोडिया पर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह सोलंकी के अनुसार, साल 2019 में कक्षा 9वीं में फेल होने पर छात्र सुजीत पिता कृष्णा को खकनार के सरकारी स्कूल से अनुत्तीर्ण होने पर टीसी जारी की गई थी। इसके बाद इस छात्र ने उसी वर्ष कक्षा 10वीं की परीक्षा स्वाध्यायी के रूप में दी, जिसमें वह फिर से फेल हो गया। इसके बावजूद अनुत्तीर्ण छात्र को न्यू ज्ञानदीप उ.मा.वि. डोईफोडिया द्वारा नियमित छात्र के रूप में प्रवेश देकर कक्षा 10वीं की परीक्षा दिलवाई गई। साल 2022 में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत के बाद जिला शिक्षा अधिकारी बुरहानपुर ने एक समिति गठित कर जांच कराई, जिसमें शिकायत सही पाई गई।
मई 2024 में स्कूल प्रबंधन को पत्र जारी कर छात्र सुजीत के मूल दस्तावेजों, जिसमें टीसी, अंकसूची सहित सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति या मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। स्कूल के संचालक योगेश चोकसे ने माध्यमिक शिक्षा मंडल में मई 2024 में जो लिखित जवाब प्रस्तुत किया, उसमें शिक्षा मंडल के आदेशों एवं निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। इसके परिणामस्वरूप, अब इस संस्था न्यू ज्ञानदीप उ.मा.वि. डोईफोडिया पर माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल ने 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाने के साथ ही चेतावनी पत्र भी जारी किया है।