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Jabalpur News: पत्नी की हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास, जिला न्यायालय ने सुनाया फैसला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Sun, 28 Dec 2025 12:52 PM IST
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पत्नी की हत्या के आरोप में जिला न्यायालय ने पति को दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश महिमा कुशवाहा ने आरोपी को आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन की तरफ से पैरवी करते हुए न्यायालय को बताया गया कि संजीवनी नगर थानान्तर्गत राजुल सिटी निवासी ललिता जैन के मकान में नंद किशाेर अपने परिवार के साथ किराए से रहता था। पारिवारिक विवाद के कारण अक्सर पति-पत्नी में विवाद होता था।
सनंद किशोर का 29 जून की सुबह पारिवारिक कारणों से अपनी पत्नी से विवाद हो गया था। विवाद के बढ़ने पर युवक ने गुस्से में घर में रखे सिलबट्टे से अपनी पत्नी के सिर पर सिलबट्टा से हमला कर दिया था। जिसके कारण उसके सिर में गंभीर चोट आई थी और खून बहने लगा था। बच्चों के रोने की आवाज सुनकर मकान मालिक पहुंचा तो देखा कि फर्श पर खून फैला हुआ है और सुमन की मौत हो गई है। आरोपी पति मौका पाकर घटनास्थल से फरार हो गया था। मकान मालिक के द्वारा घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी।
पुलिस ने हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया था। न्यायालय ने विचारण दौरान पेश किये गये गवाह और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दंडित किया। न्यायालय में अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक वर्षा वैद्य ने पक्ष रखा।
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